section 2
परिभाषाएं
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) "विद्या परिषद" से अभिप्रेत है, धारा २१ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
(ख) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्;
(ग) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, धारा ८ के निबंधनों के अनुसार विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
(घ) "मुख्य न्यायमूर्ति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित है;
(ङ) "कार्य परिषद" से अभिप्रेत है, धारा १४ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
(च) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है, धारा २५ के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति;
(छ) "साधारण परिषद" से अभिप्रेत है, धारा १० के निबंधनों के अनुसार गठित विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;
(ज) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा विहित;
(झ) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है, धारा ३४ के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
(ञ) "राज्य विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २५) के अधीन गठित मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद्;
(ट) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
(ठ) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय अथवा संस्था में शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान संचालित करने के लिए विद्या परिषद् के अनुमोदन से नियुक्त आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों;
(ड) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन स्थापित धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर;
(ढ) "कुलपति" से अभिप्रेत है, धारा २९ के निबंधनों के अनुसार नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति; और
(ण) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, धारा ७ के निबंधनों के अनुसार पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.
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