section 15
कार्य परिषद् के सदस्य
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018Education201840 sections
Statutory text
१५. (१) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :- (एक) कुलपति; (दो) महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश; (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के विधि और विधायी कार्य विभाग का प्रमुख सचिव; (चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव; (पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव; (छह) राज्य विधिज्ञ परिषद् मध्यप्रदेश का अध्यक्ष; (सात) विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण के अधिष्ठाता; (आठ) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यापक जो चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता के आधार पर होंगे; (नौ) विश्वविद्यालय का कुल सचिव जो कार्य परिषद् का भी सचिव होगा.
(२) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.