section 13
साधारण परिषद् का सम्मलेन
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018१३. (१) साधारण परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार सम्मलेन करेगी और उसके सम्मेलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.
(२) अध्यक्ष, सम्मलेन की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उनका नामनिर्देशिती सम्मलेन की अध्यक्षता करेगा.
(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मलेन की गणपूर्ति होगी.
(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मलेन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.
(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो तो अध्यक्ष साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा. की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है. इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र साधारण परिषद् के आगामी सम्मलेन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.
(६) विगत वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का कथन, यथासंपरीक्षित तुलनापत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा उसके वार्षिक सम्मलेन में साधारण परिषद् के समक्ष रखे जाएंगे.
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