section 25
The papers shall be placed at the next meeting of the Academic Council for confirmation.
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018वित्त समिति २५. (१) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :- (एक) कुलपति; (दो) एक सदस्य, जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा; (तीन) मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के (उपसचिव से अनिम्न पद श्रेणी) एक-एक अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे. (चार) एक सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; (पांच) विश्वविद्यालय का कुलसचिव; (छह) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक जो वित्त समिति का सचिव होगा.
(२) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.
(३) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :- (एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और समीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना; (दो) नवीन व्ययों के लिए समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना; (तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना, कार्य परिषद् को सिफारिश करना; (चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किये जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना.
(४) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपने सम्मलेन करेगी. वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.
(५) कुलपति, वित्त समिति के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में सम्मलेन की अध्यक्षता करने के लिए, उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.
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