section 12
साधारण परिषद् की शक्तियां
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018१२. (१) साधारण परिषद् को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :- (एक) धारा ५ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, शिवाय ऐसी शक्तियों के जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई है, प्रयोग करना; (दो) समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना; (तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि उचित समझा जाए; (चार) कुलपति या किसी समिति या उपसमिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों को अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और (पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.
(२) साधारण परिषद्, विश्वविद्यालय की सर्वागीण प्राधिकारी होगी और समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करेगी और उनका पुनर्विलोकन करेगी तथा विश्वविद्यालय में सुधार तथा विकास के लिए उपाय सुझाएगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य भी होंगे, अर्थात् :- (एक) कार्य परिषद् द्वारा तैयार किए गए वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय अधिकथन तथा बजट प्राक्कलन पर विचार करना और उन्हें पास करना तथा किन्हीं उपांतरणों के साथ या उनके बिना उन्हें अंगीकृत करना; और (दो) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन से संबंधित परिनियम बनाना जिसमें विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों और अधिकारियों द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित हो, सम्मिलित होगी.
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