section 18
स्थानों का आरक्षण
The Madhya Pradesh Dharmashastra National Law University Act, 2018Education201840 sections
Statutory text
१८. कार्य परिषद् विनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों, महिलाओं और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के स्थानों के आरक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी.
स्पष्टीकरण:- शब्द "अनुसूचित जातियों", "अनुसूचित जनजातियों", तथा "अन्य पिछड़े वर्गों" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) में उनके लिए समनुदेशित है.
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