section 8
Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
- (1) झारखंड सरकार धारा 7
- (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में नामित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को ”विशेष कृषि उपज और पशुधन एवं विशेष आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। जो निम्नांकित हो सकते हैं- i) फल, सब्जियां और फूलों के बाजार, जिसमें प्याज बाजार, सेब बाजार, नारंगी बाजार और ऐसे अन्य बाजार शामिल हैं; ii) कपास बाजार; iii) औषधीय और सुगंधित पौधों का बाजार; iv) पशुधन बाजार जिसमें ऊंट बाजार, मछली बाजार, पोल्ट्री बाजार और अन्य ऐसे बाजार शामिल हैं; अथवा v) इस प्रकार के अन्य बाजार ।
- (2) बाजार समिति के लिए और इसके संबंध में बनाए गए सभी प्रावधान और अधिनियम यथोचित परिवर्तनों सहित “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के लिए स्थापित बाजार समिति के लिए लागू होंगे ।
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