section 15
Vesting of property of Local Authority in Market Committee
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Statutory text
बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित होना
- (1) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित परिसीमित बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी भूमि या भवन से संबंधित स्थान स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा बाजार समिति को हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है जो कि बाजार प्रांगण के स्थापना से तुरंत पहले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाजार के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और स्थानीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, भूमि और/या भवन का हस्तांतरण करें। बाजार समिति ऐसी शर्तों पर सहमत हो सकती है।
- (2) जहां उप-धारा
- (1) के तहत स्थानीय प्राधिकरण से अधियाचन प्राप्ति होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और बाजार समिति के बीच उक्त उप-धारा के तहत कोई समझौता नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बाजार समिति द्वारा आवश्यक भूमि या भवन बाजार समिति में निहित होगी और उप-धारा
- (5) के तहत स्थानीय प्राधिकरण को समाहर्ता द्वारा निर्धारित इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। Provided that स्थानीय प्राधिकरण को इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियमन में निहित प्रावधान के आधार पर इसमें, इस तरह के निहितार्थ के लिए बिना किसी राशि के भुगतान के, निहित किया गया किसी भूमि या भवन के संबंध में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा। Provided that कोई पक्ष समाहर्ता के आदेश से असंतुष्ट हो, तो तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार से अपील कर सकते हैं।
- (3) स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा
- (2) के तहत इस तरह के निहितार्थ सात दिनों की अवधि के भीतर बाजार समिति में निहित करते हुए भूमि या भवन का कब्जा देगा और उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की विफलता पर समाहर्ता भूमि या भवन पर दखल लेते हुए इसे बाजार समिति को हस्तांतरित कर देगा।
- (4) समाहर्ता निम्न से संबंधित भूमि या भवन के मुआवजे की राशि तय करेगा –
- (i) साल-दर-साल दिया जाने वाला भवन का अनुमानित वार्षिक किराया,
- (ii) भवन की स्थिति;
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया मुआवजे की राशि का भुगतान; और
- (iv) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि पर तैयार की गई भवन या किसी भी निष्पादित कार्य के वर्तमान लागत मूल्य।
- (5) उप-धारा
- (4) के तहत तय किया गया मुआवजा, का भुगतान बाजार समिति के विकल्प पर, एकमुश्त या उचित संख्या में समान किस्तों में ब्याज के साथ जैसा कि समाहर्ता द्वारा तय कर सकते हैं, किया जा सकता है ।
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