section 17
Constitution of the first Market Committee
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Statutory text
Ĥथम बाजार सͧमǓत का गठन 17
- (1) इस अͬधǓनयम के लागू होने के बाद पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के ͧलए Ĥथम बार Ĥथमबाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाएगा, िजसमɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सभी सदèय झारखंड सरकार ɮवारा नाͧमत ͩकए जाएंगे। Ĥथम गǑठत बाजार सͧमǓत मɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय, पंġह से कम नहȣं हो सकते हɇ, िजसमɅ दस कृषक सदèय शाͧमल हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। अÛय पांच सदèय हो सकते हɇ-
- (i) झारखÖड सरकार के कृͪष/बागवानी एवं सहकाǐरता ͪवभाग से तीन सदèय;
- (ii) सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ से एक; तथा
- (iii) èथानीय Ĥाͬधकरण (महानगरपाͧलका) से एक, नगरपाͧलका, पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषद, जैसा भी मामला हो) । परÛतुक ͩक अÚय¢ और उपाÚय¢ को ͩकसान सदèयɉ के बीच से नाͧमत ͩकया जाएगा। झारखंडसरकार कृषक सदèयɉ के नामांकन मɅ सरकार कȧ आर¢ण नीǓत का पालन कर सकता है । परÛतुक ͩक झारखंड सरकार पहलȣ बार गǑठत कȧ गई बाजार सͧमǓत के सदèयɉ को नाͧमत करने के बजाय, यǑद यह आवçयक समझते हɉ, Ĥशासक या Ĥशासक मंडल कȧ ǓनयुिÈत कर सकता है; िजसे सभी उƧेæयɉ के ͧलए इस Ĥकार से ǓनयुÈत, पहलȣ बार गǑठत सͧमǓत माना जाएगा ।
- (2) झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, एक आदेश से, एक åयिÈत को पहलȣ बाजार सͧमǓत का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ǓनयुÈत करेगा जो एक वष[ से अͬधक अवͬध के ͧलए नहȣ होगा । परÛतुक ͩक Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ मृ×यु, इèतीफा, छु͠ी या Ǔनलंबन कȧ िèथǓत मɅ, ऐसे काया[लय मɅ आकिèमक ǐरिÈत माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा ǓनयुिÈत के ɮवारा भरा जाएगा, और जब तक ऐसी ǓनयुिÈत नहȣं कȧ जाती है, तब तक Ǔनदेशक ɮवारा ĤǓतǓनयुÈत/नाͧमत åयिÈत Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǿप मɅ काय[ करेगा। Ĥथम बाजार सͧमǓत के साथ हȣ Ĥभारȣ अͬधकारȣ सेवाएं संͯ¢Üत हɉगी ।
- (3) उप-धारा
- (1) के तहत गǑठत पहलȣ बाजार सͧमǓत के अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय उस समय के ͧलए पद धारण करɅगे जो सͧमǓत के गठन कȧ अͬधसूचना के Ǒदन से एक वष[ से अͬधक न होः परÛतुक ͩक यǑद उपरोÈत अवͬध कȧ समािÜत से पहले नई बाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाता है, तो अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय नवगǑठत बाजार सͧमǓत कȧ पहलȣ आम बैठक के ͧलए ǓनयुÈत Ǔतͬथ पर काय[ करना बंद कर दɅगे । झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, पूव[वतȸ अवͬध कȧ समािÜत से पहले हȣ, कदाचार के ͧसƨ होने पर, अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत ͩकसी भी सदèय को बखा[èत कर सकते हɇ। इस तरह कȧ घटना मɅ, एक आकिèमक ǐरिÈत को माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, जैसा ͩक मामला हो सकता है झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा एक åयिÈत के नामांकन के ɮवारा, भरा जाएगा ।
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