section 16
Acquisition of land for Market Committee and /or Board
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Statutory text
बाजार समिति और बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण
- (1) जब परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और बोर्ड या बाजार समिति इसे समझौता के जरिए हासिल करने में असमर्थ है, झारखंड सरकार, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या बाजार समिति द्वारा उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई लागू मुआवजे और अधिग्रहण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु व्यय किए गए किसी भी अन्य शुल्कों के भुगतान पर, बोर्ड या बाजार समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि का अधिग्रहण “उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन पारदर्शिता अधिनियम, 2013 या और या कोई अन्य प्रासंगिक कानून जैसा कि वर्तमान तारीख तक संशोधन किया गया हो के प्रावधान के तहत कर सकता है, भूमि बोर्ड या बाजार समिति में निहित होगी, जैसा कि मामला हो सकता है: Provided that बाजार समिति द्वारा एक बार कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो इसे झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे कारणों को छोड़कर इसे वापस नहीं लिया जाएगा ।
- (2) बोर्ड या बाजार समिति, झारखंड सरकार के पूर्वानुमति के बिना, उप-धारा
- (1) के तहत बोर्ड या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की गई किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस उद्देश्य जिसके लिए उसे अधिग्रहीत किया गया है से अलग किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। Provided that मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण या बोर्ड के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा ।
Study data processing for this section.
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.