section 13
Direct marketing (Wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
Ĥ×य¢ ͪवपणन (बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर ͩकसानɉ से थोक Ĥ×य¢ खरȣद)
- (1) अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुसार और बनाए गए Ǔनयमɉ के तहत ͩकसी åयिÈत ɮवारा उ×पादन ¢ेğɉ कȧ Ǔनकटता मɅ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, संĒह/एकğीकरण कɅġ, आधारभूत संरचना के साथ, खुदरा Įृंखला के संयोजन मɅ èथाͪपत ͩकए जा सकते हɇ। I. ͩकसी åयिÈत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, II. कृषक सहकाǐरता सͧमǓत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, III. कृषक उ×पादक संगठन ɮवारा थोक मɅ खरȣद, और IV. Ĥसंèकरक/Ǔनया[तक ɮवारा उनके इकाई/पǐरसर मɅ थोक मɅ खरȣद ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत होने के बावजूद, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे èथान कȧ घोषणा करने के बाद Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, बाजार उप-Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर भी Ĥ×य¢ थोक खरȣद ͩकया जा सकता है ।
- (3) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ को दैǓनक åयापार लेनदेन से संबंͬधत ǐरकॉड[ और सभी खातɉ को संधाǐरत करना होगा और माͧसक ǐरपोट[ Ĥèतुत करना होगा, जैसा ͩक अनु£िÜत Ĥाͬधकरण को Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
- (4) अनु£िÜत Ĥाͬधकरण Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ से ͩकसी भी Ĥकार कȧ अǓतǐरÈत जानकारȣ मांग सकता है; और इस तरह के थोक खरȣद के कामकाज और वहाँ आकिèमक गǓतͪवͬधयɉ का Ǔनरȣ¢ण और इससे संबंͬधत Ǔनदȶश जारȣ कर सकते हɇ ।
- (5) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ, थोक खरȣद पर लागू बाजार शुãक का पचीस ĤǓतशत भुगतान करने के ͧलए उ×तरदायी होगा। इस तरह के अनु£िÜतधारȣ अगले महȣने के 7 वɅ Ǒदन तक Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ देय राͧश जमा करɅगे। इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के उƧेæयɉ के ͧलए यथोͬचत पǐरवत[न सǑहत कोष का उपयोग ͩकया जाएगा ।
- (6) आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 और त×संबंधी जारȣ ͩकए गए ͩकये गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͪवनियमन आदेश या उस समय लागू कोई अÛय कानून के बावजूद, èटॉक सीमा का Ĥावधान ऐसे Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ पर लागू नहȣं होगा जो Ĥसंèकरण/Ǔनया[त कȧ उसकȧ वाͪष[क ¢मता कȧ सीमा तक Ĥसंèकरण के ͧलए कृͪष उपज खरȣद रहा है। हालाँͩक, इस अͬधǓनयम और आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 के Ĥावधानɉ के बीच कोई ͪववाद उ×पÛन होने कȧ िèथǓत मɅ परवतȸ Ĥभावी होगी ।
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