Bare Act
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022
Chapter I PRELIMINARY
1. Short title, extent, and commencement
संͯ¢Üत शीष[क, ͪवèतार और Ĥारंभ 1
- (1) इसे “झारखंड राÏय कृͪष उपज और पशुधन ͪवपणन (संवध[न और सुͪवधा) अͬधǓनयम, 2022 कहा जाएगा ।
- (2) इसका ͪवèतार पूरे राÏय मɅ होगा ।
- (3) यह राÏय सरकार के ɮवारा, अͬधसूचना के माÚयम से, Ǔनधा[ǐरत Ǔतͬथ पर लागू होगा ।
Chapter I PRELIMINARY
2. Definition
Definition 2 In this Act, unless the context or subject indicates otherwise—
- (1) "Administration" means the administration under the Jharkhand Pradesh;
- (2) "Ad-hoc Buyer" includes the buyers to be registered under Section 79 of this Act;
- (3) "Agricultural Produce" includes all products of agriculture, horticulture, apiculture, forest produce (excluding timber on private land), whether processed or not, as specified in the Schedule;
- (4) "Agriculturist" means a person who is engaged in production of agricultural produce including animal husbandry by himself or by hired labor or otherwise, including the Raiyat. "Agriculturist" also includes the association of farmers, by whatever name called, registered under any law, and who are engaged in the aggregation of the produce of member farmers including livestock. (Explanation: If any question arises as to whether a person is an agriculturist or not, for the purpose of this Act, the decision of the District Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate/the officer in-charge of land revenue of the district shall be final, regardless of the name by which such person is known, who is engaged in the production of agricultural produce and/or animal husbandry. Furthermore, the expressions of landholder and Raiyat shall have the meaning assigned to them in the relevant land reforms Act of the State of Jharkhand.)
- (5) "Assaying Lab" means the establishment of a laboratory for testing quality parameters, professional standards, trade standards or any other parameters as notified by the competent authority in accordance with the prescribed rules/bye-laws/guidelines/instructions;
- (6) "Board" means the Agricultural Marketing Board established by the State Government;
- (7) "Buyer" means a person who, for himself or on behalf of any person or agent, buys or agrees to buy agricultural produce including livestock in the market;
- (8) "Bye-laws" means, subject to any rules made by the Government of the State of Jharkhand under this Act, the bye-laws which the Market Committee can make regarding its own management, regulation of trade, and conditions of trade therein, for the Principal Market Yard and Sub-Market Yards or other Sub-Market Yards;
- (9) "Cold Storage" means the cold storage declared as a market sub-yard under Section 12 of this Act;
- (10) "Commission Agent" means a person who buys or sells agricultural produce including livestock on his own principal or facilitates buying and selling at primary and other levels of transaction and allied activities on E-platform or other methods, retains it in his custody and controls it during the process of sale or purchase, and if necessary, collects payment from the buyer and pays to the seller, and receives remuneration through commission or percentage on the amount involved in such transactions;
- (11) "Collector" means the District Collector/Deputy Commissioner/District Magistrate;
- (12) "Delimitation of Market Area" means the geographical area notified for the election of members of the Market Committee under Section 5 and doing the marketing related development work there;
- (13) "Director" means the Agricultural Marketing Director appointed by notification by the Government of the State of Jharkhand to exercise and/or perform the powers or functions of the Agricultural Marketing Director under the provisions or rules of this Act, or any other officer as defined in the notification, excluding the Managing Director of the Agricultural Marketing Board of the Government of the State of Jharkhand;
- (14) "Direct Marketing" in relation to agricultural produce means the direct wholesale purchase of agricultural produce from farmers by processors, exporters, wholesale buyers, etc., outside the Principal Market Yard, Sub-Market Yard, Private Market Yard, and Market Sub-Yard under Section 13 of this Act;
- (15) "Electronic Trade" means registration, auction, billing, booking, contract, communication, exchange of information, record keeping, and other related activities done on a computer network/internet in an electronic form, in which notified agricultural produce including livestock is traded on a computer network/internet in an electronic form;
- (16) "Electronic Trading Platform" means an electronic platform established by the Government of the State of Jharkhand or any person licensed to trade in notified agricultural produce including livestock by its agencies under Section 54 through any medium of electronic media or communication, in which registration, purchase and sale, billing, booking, contract, and bargaining are done online through a computer network/internet or any other such electronic device;
- (17) "Export" means sending agricultural produce including livestock outside India;
- (18) "Farmer-Consumer Market Yard" means the market yard established under Section 11 of this Act;
- (19) "Farmer-Producer Company (FPC)" means a company of farmer-producer members as defined in Section
- (IXA) of the Companies Act, 1956, with any amendment, re-enactment, and incorporated with the Registrar of Companies;
- (20) "Government" means the Government of the State of Jharkhand;
- (21) "Government/Administration Agency" means the Jharkhand State Agricultural Marketing Department/Directorate, Jharkhand State Agricultural Marketing Board (JSAMB), Agricultural Produce and Livestock Market Committee (APLMC) established or constituted under this Act;
- (22) "License" means the license granted under the provisions of this Act;
- (23) "Licensee" means a person who has obtained a license issued under the provisions of this Act;
- (24) "Livestock" means cows, buffaloes, bulls, oxen, goats, and sheep as specified in the Schedule, and includes poultry, fish, and other such animals and products;
- (25) "Managing Director" means the Managing Director of the Agricultural Marketing Board of the State appointed by the Government of the State of Jharkhand to exercise and/or perform the powers and functions of the Managing Director or Chief Administrator or Administrator or Chief Executive Officer or Secretary, or by whatever name it is known, or any other officer, excluding the Agricultural Marketing Director;
- (26) "Market Committee" means the Agricultural Produce and Livestock Market Committee established under the provisions of this Act or under the existing regulation;
- (27) "Marketing" in relation to agricultural produce means activities from the harvest of agricultural produce to the stage of reaching the final consumers such as grading, processing, storage, transport, distribution channels, and all other activities involved in the process;
- (28) "Market Sub-Yard" means a warehouse/cold storage or such other structure or place which is declared as a Market Sub-Yard under Section 12 or is to be declared as a Market Sub-Yard;
- (29) "Market Yard" in relation to Delimited Market Area means the Principal Market Yard, Sub-Market Yard, and Market Sub-Yard, notified by the Government/Administration in such Delimited Market Area, and managed and operated by the Agricultural Produce and Livestock Market Committee;
- (30) "Market Yard of National Importance" means the market yard notified under Section 9 of this Act;
- (31) "National Agricultural Market (e-NAM)" means an integrated market, without prejudice to any law for the time being in force, where purchase and sale of notified agricultural produce including livestock and related activities are carried out at any time and place in India using marketing utility;
- (32) "Notified Agricultural Produce and Livestock" means the agricultural produce and livestock specified in the Schedule of the Act;
- (33) "Over-trading" in relation to a trader means, at any time, a value of agricultural produce including livestock purchased which is more than the amount of security deposit deposited by him in the Market Committee or the amount of bank guarantee presented;
- (34) "Person" includes an individual, a cooperative society, a Hindu Undivided Family, a company or firm or an association or body of individuals, whether incorporated or not;
- (35) "Small Trader" in relation to agricultural produce means a non-licensed trader under this Act who cannot purchase or sell in retail agricultural produce in quantities greater than the notified quantity specified in this Act and notified by the Government of the State of Jharkhand;
- (36) "Prescribed" means prescribed by the Rules and/or Bye-laws made under this Act;
- (37) "Private Market Yard" means the market yard established under Section 10 of this Act;
- (38) "Processing Unit" means the processing unit declared as Market Sub-Yard under Section 12 of this Act;
- (39) "Processor" in relation to agricultural produce means such a person who processes any notified agricultural produce on his own account or on payment of a fee;
- (40) "Registration" means registration for the purposes specified under the Act;
- (41) "Regulation" means the regulation made by the Board under Section 98 in accordance with the provisions of this Act;
- (42) "Retail Sale" in relation to a notified agricultural produce means the sale not exceeding the quantity specified in this Act and notified by the Government of the State of Jharkhand;
- (43) "Revolving Marketing Development Fund" means the non-lapsable fund maintained by the Director under Section 112
- (1) of this Act;
- (44) "Rules" means the rules made by the Government of the State of Jharkhand under this Act;
- (45) "Seller" means a person who sells or agrees to sell agricultural produce including livestock at a price;
- (46) "Schedule" means the Schedule annexed to this Act;
- (47) "Cold Storage" means the cold storage declared as Market Sub-Yard under Section 12 of this Act;
- (48) "Special Commodity Market Yard" means the market yard notified under Section 8 of this Act;
- (49) "Trader" means a person who, for the purpose of sale, processing, manufacturing, or any other purpose, excluding domestic consumption, buys notified agricultural produce, which also includes livestock, either by himself or as an agent for one or more persons, as the case may be;
- (50) "Year" means the year notified by the Government of the State of Jharkhand;
- (51) "Warehouse" means the Market Sub-Yard declared under Section 12 of this Act.
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
3. Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
- (1) सरकार/प्रशासन, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है, इस तरह के पशुधन विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है। अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित प्लेटफार्मों/मीडिया यथा समाचार पत्रों, वेबसाइटों और इस तरह के अन्य प्रारूपों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रकाशित करके इच्छुक जनता की जानकारी में लाया जा सकता हैः Provided that नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका परिषद के परामर्श को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भी क्षेत्र इस अधिनियम के तहत विनियमन के लिए शामिल नहीं होगा ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत अधिसूचना यह बताएगा कि कोई भी आपत्ति या सुझाव जो वैसी अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो तीस दिनों से कम न हो, के भीतर झारखंड सरकार प्राप्त करेगी, जिसपर झारखंड सरकार विचार करेगी ।
- (3) झारखंड सरकार, स्थानीय निकायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) के द्वारा धारित एवं संचालित कृषि क्षेत्र और पशुधन के विपणन के लिए ग्रामीण आवधिक बाजारों या हाटों या अन्य ऐसे बाजारों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस अधिनियम के विनियमन के तहत ऐसे बाजारों को लाने के लिए, ताकि इन बाजारों को खेतों के निकट कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले विपणन मंच के रूप में विकसित करने के लिए, परामर्श आयोजित कर सकते हैं ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
4. Declaration of whole State of Jharkhand as one unified market area
Declaration of whole State of Jharkhand as one unified market area धारा 3 के तहत की गई अधिसूचना के अधीन और ऐसी आपत्तियों और सुझावों जो किसी भी स्रोत से ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त हो सकते हैं, पर विचार करने के बाद, झारखंड सरकार, एक अन्य अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य को इस अधिनियम के धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार की कृषि उपज और पशुधन के विपणन के उद्देश्य से एक एकीकृत बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती है, जैसा कि धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट है । व्याख्या: अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन के विनियमन के लिए संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए एक घोषित बाजार क्षेत्र होगा।
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5. Notification of delineated market area
Notification of delineated market area धारा 3 और 4 में किए गए प्रावधान के अधीन, झारखंड सरकार परिवर्तित अधिसूचना के द्वारा, एक बाजार समिति के लिए एक भौगोलिक बाजार क्षेत्र के रूप में, ऐसे बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के रूप में और उसमें विनियमन एवं विपणन विकास संबंधी गतिविधियाँ कर सकता है । व्याख्या: बाजार समिति अपने परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण (ओं) और बाजार उप-प्रांगण (ओं) के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का विपणन विनियमन को लागू करेगी ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
6. Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
- (1) धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन, झारखंड सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी परिसीमित बाजार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं या इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, या एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं या दो या अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक परिसीमित बाजार क्षेत्र में समामेलित कर सकते हैं, या किसी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकते हैं, या किसी भी कृषि उपज और पशुधन, जो इसके लिए विनियमित नहीं हैं को, इस अधिनियम के तहत विनियमन हेतु शामिल कर सकते हैं ।
- (2) परिसीमित बाजार क्षेत्र या कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बाद, धारा 6 के तहत, निदेशक के लिए इस धारा के तहत कोई भी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र को किसी भी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हो ।
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7. Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
- (1) झारखंड राज्य में निम्नांकित हो सकते हैं- क) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित प्रमुख बाजार प्रांगण; ख) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित उप बाजार प्रांगण; ग) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित बाजार उप-प्रांगण; घ) धारा 10 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार प्रांगण; ड.) धारा 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार उप-प्रांगण; च) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण; छ) निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, एक व्यक्ति जो धारा 11 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है द्वारा प्रबंधित किया जाता है; ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ।
- (2) झारखंड सरकार धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, एक अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के विनियमन के उद्देश्य से, परिसीमित बाजार क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को बाजार समिति द्वारा प्रबंधित, जैसा भी मामला हो, प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषित करेगा । व्याख्या: इस उप धारा
- (2) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति में निहित हैं।
- (3) झारखंड सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के लिए, धारा 73 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक जगह को, जैसा कि मामला हो सकता है, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषणा कर सकता है। व्याख्या: इस उप धारा
- (3) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए निहित हैं ।
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8. Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
- (1) झारखंड सरकार धारा 7
- (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में नामित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को ”विशेष कृषि उपज और पशुधन एवं विशेष आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। जो निम्नांकित हो सकते हैं- i) फल, सब्जियां और फूलों के बाजार, जिसमें प्याज बाजार, सेब बाजार, नारंगी बाजार और ऐसे अन्य बाजार शामिल हैं; ii) कपास बाजार; iii) औषधीय और सुगंधित पौधों का बाजार; iv) पशुधन बाजार जिसमें ऊंट बाजार, मछली बाजार, पोल्ट्री बाजार और अन्य ऐसे बाजार शामिल हैं; अथवा v) इस प्रकार के अन्य बाजार ।
- (2) बाजार समिति के लिए और इसके संबंध में बनाए गए सभी प्रावधान और अधिनियम यथोचित परिवर्तनों सहित “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के लिए स्थापित बाजार समिति के लिए लागू होंगे ।
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9. Establishment and notification of “Market yard of National Importance (MNI)”
“राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण (एम०एन०आई०)“ कȧ èथापना और अͬधसूचना
9 झारखंड सरकार धारा 7
- (2) के तहत èथाͪपत ͩकसी भी मौजूदा बाजार Ĥांगण को “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के Ǿप मɅ नाͧमत और अͬधसूͬचत कर सकता है या ͩकसी भी बाजार Ĥांगण को मूãय, उÚव[Ĥवाह Ēहण ¢ेğ, अनुĤवाहȣ सेवा Ĥदान ͩकए गए उपभोगताओं कȧ संÉया और इसके ͧलए आवæयक ͪवशेष आधारभूत संरचना कȧ आवæयकताओं के पहलुओं पर ͪवचार करने के बाद “राçĚȣय मह×व बाजार Ĥांगण“ के Ǿप मɅ èथाͪपत और अͬधसूͬचत कर सकता है । परÛतुक ͩक बाजार Ĥांगण को, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे वाͪष[क टन भार या इस तरह के वाͪष[क मूãय से कम नहȣं रखा जाए, जैसा ͩक “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के èतर पर Ǒदये जाने के ͧलए ͪवचार ͩकया जा सकता है । परÛतुक ͩक इस तरह के वाͪष[क टन भार या ऐसे वाͪष[क मूãय का 30 ĤǓतशत का आगत कम से कम दो अÛय राÏयɉ से हो ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
10. Establishment of private market yard
Ǔनजी बाजार Ĥांगण कȧ èथापना
- (1) ऐसी उͬचत शतɟ और इस तरह Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकने वाले शुãक के अधीन, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत अͬधकारȣ अͬधसूͬचत कृͪष उपज और पशुधन के åयापार के ͧलए एक åयिÈत को एक Ǔनजी बाजार Ĥांगण èथाͪपत करने के ͧलए अनु£िÜत दे सकता है ।
- (2) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, या इसकȧ Ĥबंधन सͧमǓत, िजस भी नाम से बुलाया जाता हो, वह अनु£िÜत ĤाÜत Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ काम करने के ͧलए कमीशन एजɅटɉ और अÛय बाजार अͬधकाǐरयɉ को पंजीकृत कर सकता है ।
- (3) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, या इसकȧ Ĥबंधन सͧमǓत, Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ संपाǑदत अͬधसूͬचत कृͪष उपज और पशुधन के Đय-ͪवĐय पर उपयोग शुãक, वसूल कर सकती है । परÛतुक ͩक कृषक-ͪवĐेता से कोई उपयोग शुãक नहȣं ͧलया जाएगा। परÛतुक ͩक झारखंड सरकार जनǑहत मɅ, समय समय पर, अͬधसूचना ɮवारा उपयोग शुãक कȧ दर कȧ उÍचतम सीमा Ǔनधा[ǐरत करेगी ।
- (4) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ ऐसे उपयोग शुãक संĒह और पंजीकरण शुãक जो ĤǓतशत दर मɅ बाजार सͧमǓत के समतूãय हो, योगदान करेगा ।
- (5) Ǔनदेशक उप-धारा
- (4) के तहत कोष कȧ राͪष को साव[जǓनक ͪवपणन आधारभूत संरचना, कौशल ͪवकास, Ĥͧश¢ण, अनुसंधान और बंधक ͪव×तपोषण और इस तरह कȧ अÛय गǓतͪवͬधयɉ जो झारखंड राÏय मɅ एक कुशल ͪवपणन Ĥणालȣ के ͪवकास मɅ सहायक हो, के ͧलए åयय करɅगे ।
- (6) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ åयावसाǓयक और गǓतͪवͬधयɉ के संचालन के ͧलए एक मानक संचालन ĤͩĐया (एस०ओ०पी०) तैयार करɅगे ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
11. Establishment of farmer-consumer market yard (direct sale of agricultural produce by farmer to consumer in retail)
ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण कȧ èथापना (ͩकसान ɮवारा उपभोÈता को खुदरा मɅ कृͪष उपज कȧ सीधी ǒबĐȧ)
- (1) ऐसे Ǔनयमɉ और शतɟ एवं शुãक के अधीन, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत अͬधकारȣ, खुदरा मɅ ͪवǓनǑद[çट कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण èथाͪपत करने के ͧलए ͩकसी åयिÈत को अनु£िÜत दे सकता है ।
- (2) ऐसे ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण कȧ èथापना ͩकसी åयिÈत ɮवारा ͩकसानɉ और उपभोÈताओं दोनɉ के ͧलए सुलभ जगह पर जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, आधारभूत संरचना ͪवकͧसत करके कȧ जा सकती हैः परÛतुक ͩक उपभोÈता इस बाजार मɅ एक समय मɅ जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, इतनी माğा से अͬधक कृͪष उ×पाद कȧ खरȣद नहȣं करेगा ।
- (3) ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ ͪवĐेता से कृͪष उपज कȧ ǒबĐȧ पर उपयोग शुãक संĒह कर सकता है और इस Ĥकार ĤाÜत कȧ गई राͧश ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ ɮवारा रखी जाएगीः परÛतुक ͩक झारखंड सरकार ɮवारा, साव[जǓनक Ǒहत मɅ, समय-समय पर, अͬधसूचना ɮवारा, उपयोग शुãक के संĒह कȧ दर कȧ उपरȣ सीमा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
12. Declaring warehouse/silos/cold storage or other such structure or place as market sub-yard
गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान का बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ घोषणा करना
- (1) इस अͬधǓनयम मɅ Ǒदए गए अनुसार, झारखंड सरकार, अͬधसूचना के ɮवारा गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान, िजसे आधारभूत संरचनाओं और सुͪवधाओं के साथ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है, उसे बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ काय[ करने के ͧलए घोͪषत कर सकता है । åयाÉयाः इस उप-धारा के तहत åयÈत ’जगह’ मɅ ͩकसी भी संरचना, संलÊनक, खुलȣ जगह, इलाके, पैक हाउस/सफाई Ēेͫडंग और Ĥसंèकरण इकाई आǑद शाͧमल हɇ ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ ऐसी जगह कȧ घोषणा के इÍछुक ऐसे गोदाम/शीत भंडार, या अÛय ऐसी संरचना या जगह, जैसा ͩक मामला हो, के माͧलक, इस तरह के Ǿप मɅ और इसी भांǓत और इस तरह के शुãक मɅ; और ऐसी अवͬध के ͧलए लेͩकन तीन वष[ से कम नहȣं, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत एक अͬधकारȣ को आवेदन कर सकता है ।
- (3) गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान के अनु£िÜतधारȣ, धारा 12 के तहत घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण मɅ लेनदेन ͩकए गए अͬधसूͬचत कृͪष उपज पर यथा मूãय उपयोग शुãक वसूल सकता हैः परÛतुक ͩक कृषक-ͪवĐेता से कोई उपयोग शुãक नहȣं ͧलया जाएगा। परÛतुक ͩक झारखंड सरकार ɮवारा, साव[जǓनक Ǒहत मɅ, समय-समय पर, अͬधसूचना ɮवारा, उपयोगकता[ शुãक के संĒह कȧ दर कȧ उपरȣ सीमा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
- (4) घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ बाजार सͧमǓत के समतूãय दर से ऐसे उपयोगकता[ शुãक संĒह का योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के तहत उƧेæयɉ के ͧलए और यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत ͩकया जाएगा ।
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
13. Direct marketing (Wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)
Ĥ×य¢ ͪवपणन (बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर ͩकसानɉ से थोक Ĥ×य¢ खरȣद)
- (1) अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुसार और बनाए गए Ǔनयमɉ के तहत ͩकसी åयिÈत ɮवारा उ×पादन ¢ेğɉ कȧ Ǔनकटता मɅ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, संĒह/एकğीकरण कɅġ, आधारभूत संरचना के साथ, खुदरा Įृंखला के संयोजन मɅ èथाͪपत ͩकए जा सकते हɇ। I. ͩकसी åयिÈत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, II. कृषक सहकाǐरता सͧमǓत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, III. कृषक उ×पादक संगठन ɮवारा थोक मɅ खरȣद, और IV. Ĥसंèकरक/Ǔनया[तक ɮवारा उनके इकाई/पǐरसर मɅ थोक मɅ खरȣद ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत होने के बावजूद, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे èथान कȧ घोषणा करने के बाद Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, बाजार उप-Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर भी Ĥ×य¢ थोक खरȣद ͩकया जा सकता है ।
- (3) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ को दैǓनक åयापार लेनदेन से संबंͬधत ǐरकॉड[ और सभी खातɉ को संधाǐरत करना होगा और माͧसक ǐरपोट[ Ĥèतुत करना होगा, जैसा ͩक अनु£िÜत Ĥाͬधकरण को Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
- (4) अनु£िÜत Ĥाͬधकरण Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ से ͩकसी भी Ĥकार कȧ अǓतǐरÈत जानकारȣ मांग सकता है; और इस तरह के थोक खरȣद के कामकाज और वहाँ आकिèमक गǓतͪवͬधयɉ का Ǔनरȣ¢ण और इससे संबंͬधत Ǔनदȶश जारȣ कर सकते हɇ ।
- (5) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ, थोक खरȣद पर लागू बाजार शुãक का पचीस ĤǓतशत भुगतान करने के ͧलए उ×तरदायी होगा। इस तरह के अनु£िÜतधारȣ अगले महȣने के 7 वɅ Ǒदन तक Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ देय राͧश जमा करɅगे। इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के उƧेæयɉ के ͧलए यथोͬचत पǐरवत[न सǑहत कोष का उपयोग ͩकया जाएगा ।
- (6) आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 और त×संबंधी जारȣ ͩकए गए ͩकये गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͪवनियमन आदेश या उस समय लागू कोई अÛय कानून के बावजूद, èटॉक सीमा का Ĥावधान ऐसे Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ पर लागू नहȣं होगा जो Ĥसंèकरण/Ǔनया[त कȧ उसकȧ वाͪष[क ¢मता कȧ सीमा तक Ĥसंèकरण के ͧलए कृͪष उपज खरȣद रहा है। हालाँͩक, इस अͬधǓनयम और आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 के Ĥावधानɉ के बीच कोई ͪववाद उ×पÛन होने कȧ िèथǓत मɅ परवतȸ Ĥभावी होगी ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
14. Establishment of Market Committee and its incorporation
बाजार सͧमǓत कȧ èथापना और इसका Ǔनगमन
- (1) Ĥ×येक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के ͧलए, एक बाजार सͧमǓत होगी िजसमɅ एक अÚय¢, एक उपाÚय¢ और अÛय सदèय हɉगे।
- (2) इस अͬधǓनयम के तहत èथाͪपत Ĥ×येक बाजार सͧमǓत एक Ǔनकाय होगा िजसे झारखंड सरकार अͬधसूचना ɮवारा ǓनǑद[çट नाम से Ǔनगͧमत करसकती है। इसका शाèवत उ×तराͬधकार और एक सामाÛय मुहर होगी और यह इसके Ǔनगͧमत नाम से मुकदमा दायर कर सकता है और इस पर मुकदमा दायर ͩकया जा सकता है और, इस अͬधǓनयम के ɮवारा या इसके तहत अनुबंध, अͬधĒहण, अͬधकार मɅ रखने ़, प͠े, बेचने या अÛयथा ͩकसी भी संपि×त अचल और चल-अचल दोनɉ को हèतांतǐरत करने और उस उƧेæय के ͧलए आवæयक अÛय सभी चीजɅ करना िजसके ͧलए यह èथाͪपत ͩकया गया है के ͧलए स¢म हो सकने, इस तरह के ĤǓतबंधɉ के अधीन हो सकता है । बशतȶ ͩक कोई अचल या चल-अचल संपि×त िजसका मूãय Ǔनधा[ǐरत सीमा से अͬधक हो, उसे Ǔनदेशक कȧ पूव[ अनुमǓत के ǒबना बाजार सͧमǓत ɮवारा अͬधĒǑहत या Ǔनपटाया नहȣं जाएगा । बशतȶ ͩक Ǔनदेशक, ͧलͨखत Ǿप मɅ कारण दज[ करते हुए, जैसा ͩक मामला हो सकता है इस तरह के मामले के अͬधĒहण या Ǔनçपादन के पूरा होने से पहले ऐसी अनुमǓत को रƧ कर सकते हɇ । बशतȶ ͩक बाजार सͧमǓत Ǔनदेशक कȧ पूव[ èवीकृǓत के साथ और Ǔनधा[ǐरत अͬधकारȣ से मूãयांकन Ĥमाणपğ ĤाÜत करने के बाद, ͩकसी भी भूͧम या भवन के माͧलक के साथ समझौता कर सकता है और ऐसी भूͧम या भवन कȧ खरȣद कर सकता है ।
- (3) ͩकसी समय लागू अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी मामले/ͪवषय के बावजूद, Ĥ×येक बाजार सͧमǓत सभी उƧेæयɉ के ͧलए, एक èथानीय Ĥाͬधकार माना जाएगा ।
- (4) बाजार सͧमǓत को, Ǔनधा[ǐरत Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के अधीन, Ǔनदेशक ɮवारा, अÛय ͪवचारɉ जैसा ͩक Ǔनदेशक उͬचत समझते हɉ, पर ͪवचार करते हुए, कम[चारȣं èथापना åयय और इसके ͧलए आवæयक अÛय åयय और भ×ते के ͧलए मानदंड Ǔनधा[ǐरत करने के उƧेæय से वगȸकृत ͩकया जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
15. Vesting of property of Local Authority in Market Committee
बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित होना
- (1) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित परिसीमित बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी भूमि या भवन से संबंधित स्थान स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा बाजार समिति को हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है जो कि बाजार प्रांगण के स्थापना से तुरंत पहले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाजार के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और स्थानीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, भूमि और/या भवन का हस्तांतरण करें। बाजार समिति ऐसी शर्तों पर सहमत हो सकती है।
- (2) जहां उप-धारा
- (1) के तहत स्थानीय प्राधिकरण से अधियाचन प्राप्ति होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और बाजार समिति के बीच उक्त उप-धारा के तहत कोई समझौता नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बाजार समिति द्वारा आवश्यक भूमि या भवन बाजार समिति में निहित होगी और उप-धारा
- (5) के तहत स्थानीय प्राधिकरण को समाहर्ता द्वारा निर्धारित इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। Provided that स्थानीय प्राधिकरण को इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियमन में निहित प्रावधान के आधार पर इसमें, इस तरह के निहितार्थ के लिए बिना किसी राशि के भुगतान के, निहित किया गया किसी भूमि या भवन के संबंध में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा। Provided that कोई पक्ष समाहर्ता के आदेश से असंतुष्ट हो, तो तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार से अपील कर सकते हैं।
- (3) स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा
- (2) के तहत इस तरह के निहितार्थ सात दिनों की अवधि के भीतर बाजार समिति में निहित करते हुए भूमि या भवन का कब्जा देगा और उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की विफलता पर समाहर्ता भूमि या भवन पर दखल लेते हुए इसे बाजार समिति को हस्तांतरित कर देगा।
- (4) समाहर्ता निम्न से संबंधित भूमि या भवन के मुआवजे की राशि तय करेगा –
- (i) साल-दर-साल दिया जाने वाला भवन का अनुमानित वार्षिक किराया,
- (ii) भवन की स्थिति;
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया मुआवजे की राशि का भुगतान; और
- (iv) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि पर तैयार की गई भवन या किसी भी निष्पादित कार्य के वर्तमान लागत मूल्य।
- (5) उप-धारा
- (4) के तहत तय किया गया मुआवजा, का भुगतान बाजार समिति के विकल्प पर, एकमुश्त या उचित संख्या में समान किस्तों में ब्याज के साथ जैसा कि समाहर्ता द्वारा तय कर सकते हैं, किया जा सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
16. Acquisition of land for Market Committee and /or Board
बाजार समिति और बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण
- (1) जब परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और बोर्ड या बाजार समिति इसे समझौता के जरिए हासिल करने में असमर्थ है, झारखंड सरकार, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या बाजार समिति द्वारा उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई लागू मुआवजे और अधिग्रहण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु व्यय किए गए किसी भी अन्य शुल्कों के भुगतान पर, बोर्ड या बाजार समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि का अधिग्रहण “उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन पारदर्शिता अधिनियम, 2013 या और या कोई अन्य प्रासंगिक कानून जैसा कि वर्तमान तारीख तक संशोधन किया गया हो के प्रावधान के तहत कर सकता है, भूमि बोर्ड या बाजार समिति में निहित होगी, जैसा कि मामला हो सकता है: Provided that बाजार समिति द्वारा एक बार कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो इसे झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे कारणों को छोड़कर इसे वापस नहीं लिया जाएगा ।
- (2) बोर्ड या बाजार समिति, झारखंड सरकार के पूर्वानुमति के बिना, उप-धारा
- (1) के तहत बोर्ड या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की गई किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस उद्देश्य जिसके लिए उसे अधिग्रहीत किया गया है से अलग किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। Provided that मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण या बोर्ड के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
17. Constitution of the first Market Committee
Ĥथम बाजार सͧमǓत का गठन 17
- (1) इस अͬधǓनयम के लागू होने के बाद पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के ͧलए Ĥथम बार Ĥथमबाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाएगा, िजसमɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सभी सदèय झारखंड सरकार ɮवारा नाͧमत ͩकए जाएंगे। Ĥथम गǑठत बाजार सͧमǓत मɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय, पंġह से कम नहȣं हो सकते हɇ, िजसमɅ दस कृषक सदèय शाͧमल हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। अÛय पांच सदèय हो सकते हɇ-
- (i) झारखÖड सरकार के कृͪष/बागवानी एवं सहकाǐरता ͪवभाग से तीन सदèय;
- (ii) सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ से एक; तथा
- (iii) èथानीय Ĥाͬधकरण (महानगरपाͧलका) से एक, नगरपाͧलका, पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषद, जैसा भी मामला हो) । परÛतुक ͩक अÚय¢ और उपाÚय¢ को ͩकसान सदèयɉ के बीच से नाͧमत ͩकया जाएगा। झारखंडसरकार कृषक सदèयɉ के नामांकन मɅ सरकार कȧ आर¢ण नीǓत का पालन कर सकता है । परÛतुक ͩक झारखंड सरकार पहलȣ बार गǑठत कȧ गई बाजार सͧमǓत के सदèयɉ को नाͧमत करने के बजाय, यǑद यह आवçयक समझते हɉ, Ĥशासक या Ĥशासक मंडल कȧ ǓनयुिÈत कर सकता है; िजसे सभी उƧेæयɉ के ͧलए इस Ĥकार से ǓनयुÈत, पहलȣ बार गǑठत सͧमǓत माना जाएगा ।
- (2) झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, एक आदेश से, एक åयिÈत को पहलȣ बाजार सͧमǓत का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ǓनयुÈत करेगा जो एक वष[ से अͬधक अवͬध के ͧलए नहȣ होगा । परÛतुक ͩक Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ मृ×यु, इèतीफा, छु͠ी या Ǔनलंबन कȧ िèथǓत मɅ, ऐसे काया[लय मɅ आकिèमक ǐरिÈत माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा ǓनयुिÈत के ɮवारा भरा जाएगा, और जब तक ऐसी ǓनयुिÈत नहȣं कȧ जाती है, तब तक Ǔनदेशक ɮवारा ĤǓतǓनयुÈत/नाͧमत åयिÈत Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǿप मɅ काय[ करेगा। Ĥथम बाजार सͧमǓत के साथ हȣ Ĥभारȣ अͬधकारȣ सेवाएं संͯ¢Üत हɉगी ।
- (3) उप-धारा
- (1) के तहत गǑठत पहलȣ बाजार सͧमǓत के अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय उस समय के ͧलए पद धारण करɅगे जो सͧमǓत के गठन कȧ अͬधसूचना के Ǒदन से एक वष[ से अͬधक न होः परÛतुक ͩक यǑद उपरोÈत अवͬध कȧ समािÜत से पहले नई बाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाता है, तो अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय नवगǑठत बाजार सͧमǓत कȧ पहलȣ आम बैठक के ͧलए ǓनयुÈत Ǔतͬथ पर काय[ करना बंद कर दɅगे । झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, पूव[वतȸ अवͬध कȧ समािÜत से पहले हȣ, कदाचार के ͧसƨ होने पर, अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत ͩकसी भी सदèय को बखा[èत कर सकते हɇ। इस तरह कȧ घटना मɅ, एक आकिèमक ǐरिÈत को माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, जैसा ͩक मामला हो सकता है झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा एक åयिÈत के नामांकन के ɮवारा, भरा जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
18. Constitution of the second and subsequent Market Committee
ɮͪवतीय एवं Ĥवतȸ कȧ बाजार सͧमǓत का गठन
- (1) जैसा ͩक धारा17 मɅ Ǒदया गया है, गठन कȧ अͬधसूचना कȧ तारȣख से पांच साल के ͧलए गǑठत एक बाजार सͧमǓत मɅ Ǔनàन शाͧमल हɉगे- (क) धारा 23 के तहत नाͧमत अÚय¢ एवं चुने गए एक उपाÚय¢, जैसा भी मामला हो (ख) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ और उसके तहत बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार, एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवा[चन ¢ेğɉ से Ĥ×य¢ चुनाव ɮवारा चुने गये इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले कृषकɉ के दस ĤǓतǓनͬध, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता हैः परÛतुक ͩक कोई भी कृषक बाजार सͧमǓत के कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के ͧलए योÊय नहȣं हो सकता है, जब तक ͩक उसने अपनी कृͪष उपज को पूव[वतȸ वष[ मɅ कम से कम एक बार, या पांच वषɟ मɅ पांच बार, बाजार सͧमǓत के ͧलए पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ पड़ने वाले मुÉय बाजार Ĥांगण या उप-बाजार Ĥांगण मɅ बेचा हो । (ग) ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवासी åयापाǐरयɉ के ĤǓतǓनͬध, इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अनु£िÜतधारȣ åयापाǐरयɉ मɅ से चुने गए होः परÛतुक ͩक कोई भी åयापारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (घ) बाजार सͧमǓत ɮवारा अनु£िÜत ĤाÜत कमीशन एजɅट का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, जो अनु£िÜत धारक कमीशन एजɅटɉ मɅ से चुने गए हɉ, परÛतुक ͩक कोई भी कमीशन एजɅट एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (ड.) भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकाǐरयɉ का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, अनु£िÜत धारक भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार अͬधकाǐरयɉ मɅ से चुने गए हो । परÛतुक ͩक कोई भी भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत के मतदाता नहȣं हɉगे । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है।
- (2) Ĥ×येक बाजार सͧमǓत मɅ सͧमǓत के Ǔनàनांͩकत अÛय सदèय हɉगे- (क) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करने वाले सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ का एक ĤǓतǓनͬध जो इस तरह के सोसाइटȣ के Ĥबंधन सͧमǓत ɮवारा चुना जाएगाः परÛतुक ͩक यǑद ऐसे एक से अͬधक सोसाइटȣ पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करता है, तो ऐसे सदèय का चुनाव ऐसे सोसाइटȣ कȧ Ĥबंधन सͧमǓतयɉ के सभी सदèयɉ ɮवारा ͩकया जाएगा । परÛतुक ͩक इस धारा मɅ कुछ भी लागू नहȣं होगा यǑद राÏय सहकारȣ सͧमǓतयɉ अͬधǓनयम के Ĥावधान के तहत ͩकसी भी सोसाइटȣ कȧ Ĥबंध सͧमǓत को अͬधĐͧमत करती हɉ । (ख) झारखंड सरकार के कृͪष/बागवानी ͪवभाग के एक अͬधकारȣ को कृͪष/बागवानी Ǔनदेशक ɮवारा नाͧमत ͩकया जाना है; (ग) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अͬधकार ¢ेğ मɅ आने वाले Ēाम पंचायत या िजला पǐरषद का एक ĤǓतǓनͬध जो िजला पंचायत के अÚय¢ ɮवारा मनोनीत हो परÛतुक ͩक िजला मुÉयालय पर िèथत बाजार सͧमǓत मɅ, ĤǓतǓनͬध को िजला पंचायत के सदèयɉ मɅ से हȣ नाͧमत ͩकया जाएगा ।
- (3) केवल उपधारा
- (1) के तहत सदèयɉ को मतदान करने का अͬधकार होगा ।
- (4) झारखंड सरकार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव का संचालन करने का Ǔनयम बना सकता है ।
- (5) सदèय का हर चुनाव और नामांकन आͬधकाǐरक गजट मɅ समाह×ता[/Ǔनदेशक ɮवारा अͬधसूͬचत होगा ।
- (6) कोई भी åयिÈत दो से अͬधक काय[काल के ͧलए बाजार सͧमǓत का सदèय नहȣं हो सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
19. Division of delineated market area for constituencies and reservation of seat
Ǔनवा[चन ¢ेğɉ और सीट के आर¢ण के ͧलए पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ का ͪवभाजन
- (1) समाह×ता[, अͬधसूचना ɮवारा या अÛयथा, एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ को कृषक के ĤǓतǓनͬधयɉ कȧ संÉया के बराबर Ǔनवा[ͬचत बाजार ¢ेğ को, लेͩकन दस से कम नहȣं, मɅ ͪवभािजत करɅगे।
- (2) ͩकसान सदèयɉ के ͧलए एक बाजार सͧमǓत के ͧलए सीधे चुनाव के मामले मɅ, अनुसूͬचत जाǓत, अनुसूͬचत जनजाǓत, अÛय ͪपछड़ा वग[ और मǑहलाओं के ͧलए सीटɉ का आर¢ण सरकार कȧ नीǓत के अनुसार होगा, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
20. Qualification to vote and be the representative of agriculturist
मतदान करने और कृषक का ĤǓतǓनͬध होने कȧ योÊयता
- (1) हर åयिÈत- (क) जो झारखंड राÏय से संबंͬधत भूͧम सुधार अͬधǓनयम; भूͧम ǐरकॉड[ के अनुसार िजसका नाम गांव मɅ भूͧम के माͧलक या प͠ेदार के Ǿप मɅ दज[ ͩकया गया है । (ख) िजसने 18 वष[ कȧ आयु पूरȣ कर लȣ है; और (ग) इस अͬधǓनयम और बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के तहत िजसका नाम तैयार कȧ गई मतदाता सूची मɅ शाͧमल है, कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के चुनाव मɅ मतदान करने के ͧलए योÊय होगाः परÛतुक ͩक कोई भी åयिÈत एक से अͬधक Ǔनवा[चन ¢ेğ मɅ मतदान करने के योÊय नहȣं होगा ।
- (2) कोई भी åयिÈत कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के योÊय नहȣं होगा जब तक ͩक- (क) उनका नाम मतदाताओं कȧ सूची मɅ शाͧमल है, जो ͩक पǐरचाͧलत बाजार ¢ेğ के कृषक के Ǿप मɅ हɇ; (ख) इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत वह अÛयथा Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अयोÊय नहȣं है ।
- (3) कोई भी åयिÈत एक से अͬधक बाजार सͧमǓत या Ǔनवा[चन ¢ेğ के ͧलए चुनाव के ͧलए योÊय नहȣं होगा जैसा ͩक मामला हो सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
21. Provision for election
चुनाव का Ĥावधान इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ और Ǔनयमɉ के अधीन उपाÚय¢, बाज़ार सͧमǓत के सदèय Ǔनधा[ǐरत तरȣके से चुने जाएंगे। मतदाताओं कȧ सूͬचयɉ कȧ तैयारȣ और रखरखाव और उनकȧ अह[ता और अयोÊयता, जमा राͧश के भुगतान और उनके जÞती, सीटɉ के आर¢ण और वहां से जुड़े सभी मामलɉ के ͧलए भी इस तरह के Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
22. Superintendence, direction and control of elections
चुनावɉ का अधी¢ण, Ǔनदȶशन और Ǔनयंğण
- (1) Ǔनदेशक के Ǔनदȶशɉ के अधीन, बाजार सͧमǓत के सभी चुनावɉ के ͧलए मतदाताओं कȧ सूͬचयɉ कȧ तैयारȣ, Ǔनदȶशन और Ǔनयंğण, िजला समाह×ता[ मɅ ǓनǑहत हɉगे ।
- (2) झारखंड सरकार िजला समाह×ता[ को Ĥद×त कायɟ और िजàमेदाǐरयɉ के Ǔनव[हन के ͧलए ऐसे कम[चारȣ और Ǔनͬध उपलÞध कराएगा जो इस अͬधǓनयम के तहत आवæयक हो सकते हɇ।
- (3) उपाÚय¢ और बाजार सͧमǓत के सदèयɉ के चुनाव के संबंध मɅ सभी खच[ राÏय के समेͩकत Ǔनͬध से मलɅगे ।
- (4) उस समय लागू ͩकसी भी कानून मɅ कुछ भी ǓनǑहत होने के बावजूद, झारखंड सरकार या राÏय Ǔनवा[चन आयोग या इसके ͧलए Ĥाͬधकृतͩकसी भी अÛय Ǔनकाय बाजार सͧमǓत चुनाव से जुड़े सभी मामलɉ के ͧलए Ǔनदȶश जारȣ कर सकते हɇ, िजसमɅ चुनाव गǓतͪवͬधयɉ कȧ ताͧलका को रƧ करने या मतदान èथͬगत करने के Ǔनदȶश भी शाͧमल हɇ ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
23. Nomination of Chairperson and Election of Vice-Chairperson
अÚय¢ का मनोनयन और उपाÚय¢ का चुनाव
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
24. Term of the office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
- (1) सरकार ɮवारा मनोनीत अÚय¢ का काय[काल पद Ēहण करने कȧ Ǔतͬथ से 5 वष[ या बाजार सͧमǓत कȧ Ǔनरंतरता तक या राÏय सरकार कȧ इÍछा पयɍत जो भी पहले हो, तक होगा । (1(क)) उपाÚय¢ और Ǔनवा[ͬचत सदèय, इस अͬधǓनयम के तहत पद Ēहण करने कȧ Ǔतͬथ से 5 वष[ या बाजार सͧमǓत कȧ Ǔनरंतरता तक, जो भी पहले हो, के ͧलए पद धारण करɅगे ।
- (2) उप-धारा
- (1) मɅ ǓनǑहत Ĥावधान के बावजूद, एक åयिÈत जो सहकारȣ सͧमǓत, कृͪष / बागवानी ͪवभाग और Ēाम पंचायत या िजला पंचायत के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ बाजार सͧमǓत का नाͧमत सदèय है, जैसा भी मामला हो, सोसाइटȣ के Ĥबंध सͧमǓत या संबंͬधत Ēाम पंचायत या िजला पंचायत के सदèय के Ǿप मɅ उनके काय[काल समाÜत होने पर, बाजार सͧमǓत का उनका काय[काल समाÜत हो जाएगा या अÛयथा, या जब तक ͪवभाग ɮवारा संबंͬधत सदèय के Ǿप पुनः नाम Ǔनदेͧशत नहȣं ͩकया जाता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
25. Commencement of terms of office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
- (1) अÚय¢, उपाÚय¢ और एक बाजार सͧमǓत के Ǔनवा[ͬचत सदèयɉ के पद का काय[काल बाजार सͧमǓत के Ǔनवत[मान पदाͬधकारȣ के काय[काल कȧ समािÜत के तुरंत बाद या पहलȣ बैठक कȧ तारȣख पर शुǾ होगा ।
- (2) जब आम चुनाव के बाद या ͩकसी भी समय बाजार सͧमǓत के सदèयɉ के Ǿप मɅ काय[ करने के ͧलए कृषकɉ के आधे से अÛयून ĤǓतǓनͬध और बाजार सͧमǓत के कुल सदèयɉ मɅ से आधे से अÛयून सदèय उपलÞध हɇ इस अͬधǓनयम मɅ कुछ भी ǓनǑहत होने के बावजूद, बाजार सͧमǓत ͪवͬधवत Ǿप से गǑठत या ͪवͬधवत Ǿप से काय[शील माना जाएगा, और ऐसी बाजार सͧमǓत शिÈतयɉ का उपयोग करने और बाजार सͧमǓत के कायɟ को करने के ͧलए स¢म होगी ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
26. Resignation of Members
बाजार सͧमǓत के पदेन सदèय को छोड़कर, एक सदèय बाजार सͧमǓत के अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप मɅ अपनी सदèयता से इèतीफा सɋप सकता है या भेज सकता है िजसे अÚय¢ ɮवारा सं£ान मɅ ͧलया जायेगा, ऐसे सदèय कȧ जगह इèतीफे कȧ तारȣख से पंġह Ǒदनɉ कȧ समािÜत पर ǐरÈत हो जाएगी, जब तक ͩक ऐसी अवͬध के भीतर वह सदèय अÚय¢ को संबोͬधत कर ͧलͨखत मɅ अपना इèतीफा वापस नहȣं लेता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
27. Resignation by Chairperson and Vice-Chairperson and vacancy in their office
- (1) अÚय¢ और उपाÚय¢, ͩकसी भी समय अपने पद से इèतीफा Đमशः मंğी, कृͪष ͪवपणन Ĥभारȣ और अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप मɅ दे सकते हɇ; और इस तरह के इèतीफे कȧ तारȣख से èपçट पंġह Ǒदनɉ कȧ समािÜत पर पद ǐरÈत हो जाएगा, जब तक ͩक पंġह Ǒदनɉ कȧ उÈत अवͬध के भीतर वे मंğी, कृͪष ͪवपणन Ĥभारȣ या अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप से इèतीफा वापस नहȣं लेते हɇ, जैसा ͩक मामला हो ।
- (2) अÚय¢ के पद से इèतीफे, मृ×यु, Ǔनçकासन या अÛयथा कȧ वजह से ǐरिÈत के दौरान, उपाÚय¢ अÚय¢ के शिÈतयɉ का Ĥयोग करɅगे और कायɟ का Ǔनçपादन करɅगे जब तक ͩक अÚय¢ का ͪवͬधवत मनोनयन नहȣं हो जाता है, और यǑद उपाÚय¢ का पद भी ǐरÈत है, तो इस अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत कुछ के बावजूद, Ǔनदेशक कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ मंğी के पूव[ अनुमोदन के साथ, एक अͬधकारȣ कȧ ǓनयुिÈत करɅगे, जो अÚय¢ के ͪवͬधवत मनोनयन होने तक कȧ उनकȧ शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और कायɟ का Ǔनव[हन करेगा। उपाÚय¢ के पद से इèतीफा, मृ×यु, Ǔनçकासन या अÛयथा के कारण होने वालȣ ǐरिÈत के दौरान, अÚय¢ शिÈतयɉ का Ĥयोग करɅगे और उपाÚय¢ के कायɟ का Ǔनçपादन तब तक करɅगे जब तक उपाÚय¢ का ͪवͬधवत Ǔनवा[चन नहȣं हो जाता ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
28. Removal of the Chairperson and No confidence motion against Vice-Chairperson
- (1) सरकार ͩकसी भी समय अपने ͪववेक से मनोनीत अÚय¢ को पद से हटा सकती है । (1 (क)) उप-धारा
- (2) के तहत इस उƧेæय के ͧलए ͪवशेष Ǿप से बुलाई गई बैठक मɅ उपाÚय¢ के ͨखलाफ अͪवæवास Ĥèताव लाया जा सकता है, और यǑद Ĥèताव सͧमǓत के कुल सदèयɉ के बहुमत और उपिèथत सदèयɉ मɅ से दो-Ǔतहाई से अनूÛय हो, के बहुमत से पाǐरत हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उपाÚय¢ के पद पर नहȣं रहɅगे ।
- (2) उप-धारा
- (1) के Ĥयोजन के ͧलए अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने के नोǑटस ĤाÜत होने के तीस Ǒदनɉ के अंदर बाजार सͧमǓत कȧ एक बैठक Ǔनधा[ǐरत तरȣके से आयोिजत कȧ जाएगी। बाजार सͧमǓत का कोई पदेन सदèय अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने के नोǑटस जारȣ नहȣं कर सकता है । बाजार सͧमǓत के पदेन सदèय को लाए गए अͪवæवास Ĥèताव पर वोट देने का अͬधकार नहȣं होगा ।
- (3) अÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत मɅ भी उपाÚय¢ बैठक कȧ अÚय¢ता नहȣं कर सकते, लेͩकन इस तरह कȧ बैठक कȧ अÚय¢ता/एक अͬधकारȣ ɮवारा कȧ जाएगी, िजसे Ǔनदेशक, मंğी, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ से परामश[ से ǓनयुÈत कर सकते हɇ। हालाँͩक, उपाÚय¢ को बैठक कȧ काय[वाहȣ मɅ भाग लेने और अÛयथा बोलने का अͬधकार होगा ।
- (4) यǑद अͪवæवास Ĥèताव को पूवȾÈत Ǿप से नहȣं लाया जाता है या यǑद कोरम के ͧलए बैठक का आयोिजत नहȣं कȧ जा सकती है, तो उसी उपाÚय¢ के ͧलए अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने का कोई नोǑटस ऐसी Ǔनधा[ǐरत बैठक कȧ तारȣख से छह महȣने समाÜत होने के बाद तक नहȣं जारȣ ͩकया जा सकेगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
29. Leave of absence to Chairperson and Vice-Chairperson and consequences of absence without leave
- (1) इस संबंध मɅ बनाए गए Ǔनयमɉ के अधीन, Ĥ×येक अÚय¢ और Ĥ×येक उपाÚय¢ जो अÚय¢ के Ǿप मɅ काय[ कर रहा है, जो सͧमǓत कȧ तीन लगातार बैठकɉ से, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ मंğी से छु͠ी ͧलए ǒबना, खुद को अनुपिèथत रखता है, इस तरह कȧ तीसरȣ बैठक के Ǒदन औरतारȣख से अÚय¢ नहȣं रहेगा ।
- (2) उप-धारा
- (1) के Ĥावधानɉ के अधीन, Ĥ×येक उपाÚय¢, जो अÚय¢ कȧ छु͠ी के ǒबना सͧमǓत कȧ लगातार तीन बैठकɉ से खुद को अनुपिèथत करता है, इस तरह कȧ तीसरȣ बैठक के Ǒदन और तारȣख से उपाÚय¢ नहȣं रहेगा ।
- (3) बाजार सͧमǓत कȧ लगातार छह बैठकɉ के ͧलए उप-धारा
- (1) या
- (2) के तहत छु͠ी नहȣं दȣ जाएगी। जब भी इस तरह कȧ छु͠ी, अ×याͬधक आवæयकताओं, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो, को अÚय¢ और उपाÚय¢ को दȣ जाती है, तो बाजार सͧमǓत ऐसे पाğ सदèयɉ का चुनाव करेगी, जो बाजार सͧमǓत के अÚय¢ और उपाÚय¢ के Ǿप मɅ कत[åयɉ और कायɟ का Ǔनव[हन कर सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
30. Refusal to hand over the charge to new Chairperson or Vice-Chairperson
- (1) अÚय¢ का मनोनयन या उपाÚय¢ के चुनाव होने पर, जैसा भी मामला हो, Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢ अपने पद का Ĥभार काया[लय मɅ उ×तराͬधकारȣ को सɋपɅगे ।
- (2) यǑद Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢ उप-धारा
- (1) के तहत अपने काया[लय का Ĥभार सɋपने मɅ ͪवफल रहता है या मना करता है, तो इस संबंध मɅ Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत कोई अͬधकारȣ मंğी, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ के पूव[ èवीकृǓत से Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢, जैसा भी मामला हो, को अपने काया[लय के Ĥभार के साथ-साथ सभी ǐरकॉड[, कोष और बाजार सͧमǓत कȧ संपि×त, यǑद कोई उनके कÞजे मɅ हɉ तो, को ͧलͨखत आदेश से हèतांतǐरत करने का Ǔनदेश दे सकता है ।
- (3) यǑद Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢, िजÛहɅ उप-धारा(2) के तहत कोई Ǔनदȶश जारȣ ͩकया गया है, तो ऐसे Ǔनदȶश का अनुपालन नहȣं करता है, Ǔनदेशक या इस संबंध मɅ Ĥाͬधकृत ͩकसी भी अͬधकारȣ के पास वैसी हȣ शिÈतयां हɉगी जैसे ͩक एक ͧसͪवल कोट[ मɅ ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक आ£िÜत ǓनçपाǑदत करते समय ǓनǑहत होती हɇ ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
32. As a verbatim transcription scribe, I am unable to transcribe section 31 from the provided text.
Establishment and Composition of Market Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ बाजार सͧमǓत कȧ èथापना और संघटन
- (1) जैसा ͩक धारा 14
- (1) मɅ Ǒदया गया है, झारखंड सरकार अͬधसूचना ɮवारा, झारखंड राÏय मɅ िèथत ऐसे बाजार Ĥांगण िजसे “राçĚȣय मह×व“ का बाजार Ĥांगण माना जाता है के ͧलए इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के Ĥभावी काया[Ûवयन के ͧलए एक अलग बाजार सͧमǓत का गठन कर सकती है ।
- (2) इस अͬधǓनयम मɅ बनाए गए बाजार सͧमǓत के ͧलए और इससे संबंͬधत सभी Ĥावधान, िजसमɅ मनोनीत अÚय¢, उपाÚय¢ और सदèयɉ के चुनाव शाͧमल हɉ, के यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत, “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण” के ͧलए गǑठत बाजार सͧमǓत पर लागू होगी ।
- (3) धारा 18 के तहत उपलÞध कराए गए, राçĚȣय मह×व के बाजारĤांगण कȧ बाजार सͧमǓत मɅ शाͧमल हɉगे -
- (ii) उपाÚय¢ 1
- (iii) कृषक 10 दो अÛय राÏयɉ जहां से एम०एन०आई० मɅ आगमन ĤाÜत कर रहे हɇ से एक-एकसǑहत 2 कृषक (जहां एम०एन०आई० िèथत है वहां के सरकार से संबंͬधत राÏय सरकारɉ ɮवारा नाͧमत ͩकए जाने के ͧलए ĤाÜत ऐसे नामांकन के अनुरोधɉ कȧ ĤािÜत पर नामांͩकत ͩकए जाने पर) ।
- (iv) एम०एन०आई० के ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवासी अनु£िÜतधारȣ åयापाǐरयɉ मɅ से चुने गए, एकल एकȧकृत लाइसɅस रखने वाला åयापारȣ, जो एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ का Ǔनवासी हो, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत हो इस तरह कȧ योÊयता रखता हो 1
- (v) झारखंड सरकार ɮवारा नाͧमत अंतर-राÏय åयापार अनु£िÜत धारक, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है 1
- (vi) सदèय के Ǿप मɅ अनु£िÜत ĤाÜत कमीशन एजɅट का एक ĤǓतǓनͬध, जैसा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है 1
- (vii) भारत सरकार के कृͪष ͪवपणन सलाहकार या उनके नामांͩकत åयिÈत जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (viii) ¢ेğ के मुÉय काय[पालक अͬधकारȣ/नगर आयुÈत या उनके नामांͩकत åयिÈत 1
- (ix) मुÉय नगर Ǔनयोजक या ऐसे Ĥाͬधकार िजनके पास ऐसी शिÈतयां हɉ या उनके नामांͩकत åयिÈत 1
- (x) Ǔनदेशक या उनके नाͧमती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (xi) Ĥबंध Ǔनदेशक, राÏय कृͪष ͪवपणन पष[द (पदेन) या उनके नामांͩकत åयिÈत जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (xii) काय[कारȣ सदèय (िजसे झारखंड सरकार ɮवारा ǓनयुÈत ͩकया जाना है, जो एम०एन०आई० कȧ बाजार सͧमǓत के सͬचव या सी०ई०ओ० के Ǿप मɅ काय[ करɅगे) 1
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
33. Appointment and functions of Secretary of the Market Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ बाजार सͧमǓत के सͬचव कȧ ǓनयुिÈत और काय[। बाजार सͧमǓत के सी०ई०ओ० के Ǿप मɅ काय[ करने वाले सͬचव को झारखंड सरकार ɮवारा 10 साल के अनुभव वाले झारखंड राÏय के ͧसͪवल सेवा अͬधकाǐरयɉ या इस Ĥकार से संधाǐरत पेशेवरɉ के पैनल या कृͪष ͪवपणन मɅ दस वष[ के अनुभव वाले कɅġ/राÏय सरकार से ĤǓतǓनयुÈत मɅ से ǓनयुÈत ͩकया जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
34. Executive Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ काय[कारȣ सͧमǓत
- (1) काय[कारȣ सͧमǓत मɅ शाͧमल हɉगे-
- (i) एम०एन०आई०के अÚय¢ 1
- (ii) एम०एन०आई०का एकल एकȧकृत अनु£िÜत रखने वाला åयापारȣ 1
- (iii) Ǔनदेशक या उनके नाͧमती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɇ 1
- (iv) एम०डी०, एस०ए०एम०बी० या उनके नाͧमती, जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɇ 1
- (v) एम०एन०आई०कȧ बाजार सͧमǓत का काय[कारȣ सदèय जो काय[कारȣ सͧमǓत के सदèय सͬचव के Ǿप मɅ होगा 1
- (2) आपातकाल के मामले मɅ, काय[कारȣ सͧमǓत बाजार सͧमǓत के अनुमोदन कȧ आवæयकता वाले मुƧɉ को तय कर सकती है। हालाँͩक, इस तरह के Ǔनण[य, बाजार सͧमǓत ɮवारा इस तरह के Ǔनण[य ͧलए जाने के पɇतालȣस Ǒदनɉ के भीतर अनुमोǑदत कर Ǒदए जाएँगɅ। ऐसा करने मɅ ͪवफलता या बाजार सͧमǓत ɮवारा इस तरह के Ǔनण[यɉ कȧ अèवीकृǓत कȧ िèथǓत मɅ, ऐसा Ǔनण[य अशÈत और शूÛय हो जाएगा, हालांͩक, इस तरह के ͩकसी भी अèवीकृǓत इस Ǔनण[य के तहत ͩकए गए कुछ कȧ वैधता के प¢पात के ǒबना होगाः Provided that कि बाजार सͧमǓत इस तरह के Ǔनण[य मɅ कोई भी संशोधन करती है, इस तरह के संशोधन कȧ तारȣख से Ǔनण[य केवल इस तरह के Ĥभाव मɅ होगा ।
- (3) काय[कारȣ सͧमǓत जैसा आवæयक हो बैठक करɅगे, परÛतु कैलɅडर माह मɅ कम से कम एक बार बैठक अवæय करɅगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
35. Term of office of Members of the Executive Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ काय[कारȣ सͧमǓत के सदèयɉ के पद कȧ अवͬध काय[काǐरणी सͧमǓत के सदèय झारखंड सरकार के इÍछानुसार काया[लय संभालɅगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
36. Other provision of this Act also to apply to Market yard of National Importance
इस अͬधǓनयम के अÛय Ĥावधान राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण पर भी लागू होगɅ इस अͬधǓनयम के अÛय सभी Ĥावधान, जो “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के ͧलए ͪवǓनǑद[çटनहȣं हɇ, इस अͬधǓनयम कȧ धारा-9 के तहत èथाͪपत और अͬधसूͬचत ͩकए गए एम०एन०आई० पर यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत लागू हɉगे ।
Chapter IV Chapter IV
37. Powers and duties of Chairperson
CONDUCT OF BUSINESS AND POWERS AND DUTIES OF CHAIRPERSON, VICE-CHAIRPERSON, SECRETARY AND MARKET COMMITTEE
अÚय¢ कȧ शिÈतयां और कत[åय
- (1) इस अͬधǓनयम के ͩकसी अÛय Ĥावधान के तहत Ĥद×त शिÈतयɉ के ĤǓत पूवा[Ēह के ǒबना, बाज़ार सͧमǓत के अÚय¢ बाज़ार सͧमǓत के मुÉय Ǔनयंğण और पय[वे¢ण अͬधकारȣ हɉगे ।
- (2) अÚय¢ - (क) बाजार सͧमǓत और उप सͧमǓतयɉ कȧ बैठकɉ कȧ अÚय¢ता करेगा और ऐसी बैठकɉ का संचालन करेगा; (ख) ͪव×तीय, ͪवकासा×मक और काय[कारȣ Ĥशासन पर नजर रखेगा; (ग) आपातकाल के मामले मɅ, ͩकसी भी काय[ को रोकने या ͩकसी भी काय[ को करने का Ǔनदȶश देना, िजसे बाजार सͧमǓत कȧ मंजूरȣ कȧ आवæयकता होती है ।
Chapter IV Chapter IV
38. Powers and duties of Vice –Chairperson
उपाÚय¢ं के अͬधकार और कत[åय बाजार सͧमǓत का उपाÚय¢Ǔनàन काय[ करɅगे (क) इस अͬधǓनयम या Ǔनयमɉ मɅ Ǒदए गए अनुसार, अÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत मɅ, बाज़ार सͧमǓत कȧ बैठक कȧ अÚय¢ता करɅगे; (ख) अÚय¢ के चुनाव लंǒबत रहने या अÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत के दौरान अÚय¢ के शिÈतयɉ का Ĥयोग करɅगɅ और कत[åयɉ का पालन करɅगɅ ।
Chapter IV Chapter IV
39. Meeting etc. of the Market Committee
बाज़ार सͧमǓत कȧ बैठक आǑद एक बाज़ार सͧमǓत Ĥ×येक महȣने मɅ कम से कम एक बार अÚय¢ ɮवारा Ǔनधा[ǐरत तारȣख और समय मɅ अपने काय[वाहȣ के संचालन के ͧलए बैठक कर सकतɅ हैः परÛतुक ͩक बाज़ार सͧमǓत ͪवशेष पǐरिèथǓतयɉ मɅ, Ǔनधा[ǐरत बाजार ¢ेğ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ͩकसी भी समय और ͩकसी भी èथान पर बैठक कर सकती है ।
Chapter IV Chapter IV
40. Quorum and procedure at meeting
बैठक कȧ ĤͩĐया एवं कोरम बाज़ार सͧमǓत कȧ बैठक मɅ काय[वाहȣ के संचालन के ͧलए बाज़ार सͧमǓत के सदèयɉ कȧ कुल संÉया का एक-Ǔतहाई का कोरम होगा। बैठक हेतु Ǔनधा[ǐरत ĤͩĐया का पालन ͩकया जाएगा ।
Chapter IV Chapter IV
41. Powers and duties of the Market Committee
बाजार सͧमǓत के अͬधकार और कत[åय
- (1) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अधीन, बाजार सͧमǓत के Ǔनàन कत[åय हɉगे-
- (i) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ, Ǔनयम और उपͪवͬधयɉ को Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के तहत लागू करना ।
- (ii) Ǔनदेशक/Ĥबंध Ǔनदेशक या झारखंड सरकार से समय-समय पर यथा Ǔनदेͧशत पशुधन सǑहत अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए सुͪवधाएं Ĥदान करनां ।
- (iii) Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के अधी¢ण, Ǔनदेशण और Ǔनयंğण के संबंध मɅ या पशुधन सǑहत अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन को सुगम करने के ͧलए, और उपरोÈत से जुड़े उƧेæयɉ के ͧलए, और इस अͬधǓनयम के तहत Ĥदान ͩकए गए या इसके तहत Ĥदान ͩकए जा सकने वाले शिÈतयɉ का उपयोग करना ।
- (iv) मूãय Ǔनधा[रण Ĥणालȣ मɅ पूरȣ पारदͧश[ता लाने और Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण मɅ होने वाले लेन-देन करने के ͧलए अÛय सभी काय[ करना।
- (2) पूव[गामी Ĥावधानɉ कȧ åयापकता के पूवा[Ēह ǒबना, बाजार सͧमǓत-
- (i) मुÉय बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण का पǐरसीमन बाजार ¢ेğ के भीतर बनाए रखेगी और Ĥबंͬधत करेगी;
- (ii) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के भी
Chapter IV Chapter IV
45. Power to write off irrecoverable fee etc
गैर अदायगी शुãक आǑद को ब͠े खाते मɅ डालने कȧ शिÈत
Chapter IV Chapter IV
46. Power to remove encroachment on market yard
बाजार Ĥांगण मɅ अǓतĐमण हटाने कȧ शिÈत
Chapter IV Chapter IV
47. Use of weighing instruments, weight and measure, their inspection
वजन उपकरणɉ का उपयोग, तौल एवं माप और उनका Ǔनरȣ¢ण
Chapter IV Chapter IV
48. Mode of making contract
अनुबंध करने कȧ ͪवͬध
Chapter IV Chapter IV
49. Act of Market Committee etc. not to be invalidated
बाजार सͧमǓत आǑद का कार[वाई को अमाÛय नहȣं ͩकया जाना चाǑहए
Chapter V STAFF OF MARKET COMMITTEE
50. Secretary of Market Committee
बाजार सͧमǓत के सͬचव
Chapter V STAFF OF MARKET COMMITTEE
51. Powers, functions and duties of the Secretary
सͬचव कȧ शिÈतयां, काय[ और कत[åय
Chapter V STAFF OF MARKET COMMITTEE
52. Appointment of Accountant
लेखापाल कȧ ǓनयुिÈत
Chapter V STAFF OF MARKET COMMITTEE
53. Appointment of staff by the Market Committee
बाजार सͧमǓत ɮवारा कम[चाǐरयɉ कȧ ǓनयुिÈत
Chapter VI E-TRADING
54. Establishment/Promotion of electronic trading platform
इलेÈĚॉǓनक åयापार Üलेटफॉम[ कȧ èथापना/संवध[न
Chapter VI E-TRADING
55. Grant/ Renewal of licence to establish electronic trading platform
इलेÈĚॉǓनक åयापार Üलेटफॉम[ èथाͪपत करने के ͧलए अनु£िÜत Ĥदान करना / नवीनीकरण
Chapter VI E-TRADING
56. Integration of warehouses/silos/ cold storages or other such structure or space, declared as market sub-yard to e-platform
गोदाम/कोçटागार/शीतगृह या ऐसी अÛय संरचना या èथान का एकȧकरण, िजसे ई-Üलेटफॉम[ के ͧलए बाजार उप-Ĥांगण घोͪषत ͩकया गया है।
Chapter VI E-TRADING
57. Integration of private market
Ǔनजी बाजार का एकȧकरण
Chapter VI E-TRADING
58. Interoperability of e-trading platforms
ई-åयापार Üलेटफॉम[ कȧ आतंǐरक संचालन ¢मता
Chapter VI E-TRADING
59. Payment to the sellers and maintenance of accounts
ͪवĐेताओं को भुगतान और खातɉ का संधारन
Chapter VI E-TRADING
60. Suspension or Cancellation of licence of electronic trading platform
इलेÈĚॉǓनक åयापार Üलेटफॉम[ के अनु£िÜत को Ǔनलंबन या रƧ करना
Chapter VI E-TRADING
61. Dispute settlement- (i)between/ among licensees under Section 55(1); and (ii) between/ among licensee and APMC
ͪववाद का Ǔनपटारा-
- (i) धारा 55
- (1) के तहत अनु£िÜतधाǐरयɉ के बीच; तथा
- (ii) अनु£िÜतधाǐरयɉ और ए०पी०एल०एम०सी० के बीच
Chapter VI E-TRADING
62. Dispute settlement with regard to intra-State trade –transaction
राÏयांतǐरक लेन देन के संबंध मɅ ͪववाद का Ǔनपटारा।
Chapter VI E-TRADING
63. Dispute settlement with regard to Inter-State trade transaction
अंतर-राÏय åयापार लेनदेन के संबंध मɅ ͪववाद का Ǔनपटारा
Chapter VII REGULATION OF TRADING
64. Sale-transaction of notified agricultural produce
अͬधसूͬचत कृͪष उपज और पशुधन का Đय ͪवĐय-लेनदेन
Chapter VII REGULATION OF TRADING
65. Terms and procedure of buying and selling
खरȣदने और बेचने कȧ शतɏ और ĤͩĐया
Chapter VII REGULATION OF TRADING
66. Levy of market fee (single point levy of market fee)
Levy of market fee (single point levy of market fee)
Chapter VII REGULATION OF TRADING
68. The text provided includes the table of sections (listing Section 67) but terminates after Section 18 under Charter III.
Power to grant exemption from market fee बाजार शुãक से छूट देने कȧ शिÈत।
[Note:
Chapter VII REGULATION OF TRADING
70. Grant /Renewal of unified single trading licence
**Table of Contents Entry:** 70 एकȧकृत एकल åयापार अनु£िÜत Ĥदान/नवीकरण करना
Chapter VII REGULATION OF TRADING
72. Therefore, the content of Section 71 is not present in the supplied document.
Grant / Renewal of licence for inter-state trade अंतर-राज्य व्यापार के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करना/ नवीनीकरण करना
Chapter VII REGULATION OF TRADING
73. Grant /Renewal of licence for private market yard, farmer- consumer market yard and market sub-yard
निजी बाजार प्रांगण, किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण और बाजार उप-प्रांगण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान / नवीकरण करना।
Chapter VII REGULATION OF TRADING
74. Suspension or Cancellation of licence granted /renewed under Section 73
धारा 73 के तहत प्रदत्त/नवीकृत अनुज्ञप्ति को निलंबित/रद्द किया जाना
Chapter VII REGULATION OF TRADING
75. Grant/ Renewal of licence for direct marketing
प्रत्यक्ष विपणन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीकरण करना।
Chapter VII REGULATION OF TRADING
76. Suspension or Cancellation of direct marketing licence
प्रत्यक्ष विपणन अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करना।
Chapter VII REGULATION OF TRADING
77. Dispute settlement- (i)between/ among licensees (ii) between/ among licensee and APMC
विवाद निपटारा-
- (i) अनुज्ञप्तिधारियों के बीच
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी और ए०पी०एल०एम०सी० के बीच
Chapter VII REGULATION OF TRADING
78. Appeal
Appeal [Section text not available in the official gazette publication.]
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
89. Term of office of non-official Members of the Board
बोड[ के गैर आͬधकाǐरक सदèय का काय[काल
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
90. Term of office of official Members
आͬधकाǐरक सदèयɉ का काय[काल
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
91. Allowances for Members of the Board
बोड[ के सदèयɉ के ͧलए भ×ता
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
92. Filling of casual vacancies
आकिèमक ǐरिÈतयɉ को भरना
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
93. Resignation of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
अÚय¢, उपाÚय¢ और सदèयɉ के इèतीफे
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
94. Disqualification of Members of the Board
पष[द के सदèयɉ कȧ अयोÊयता
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
95. Appointment of sub-committee
उप-सͧमǓत कȧ ǓनयुिÈत
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
96. Superintendence of the Board
बोड[ का अधी¢ण
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
97. Functions and powers of the Board
बोड[ के काय[ एवं शिÈतयाँ
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
98. Regulation
ͪवǓनयमन
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
99. Marketing Development Fund
ͪवपणन ͪवकास कोष
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
100. Payment made by the Board
बोर्ड द्वारा किया गया भुगतान
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
101. Contribution to 'Marketing Development Fund'
विपणन विकास कोष में योगदान
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
102. Borrowing by issuing bonds or stocks
बॉन्ड या स्टॉक जारी करके ऋण लेना
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
103. Use of Marketing Development Fund maintained by the Board
बोर्ड द्वारा प्राप्त विपणन विकास कोष का उपयोग
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
104. Audit of accounts of the Board
परिषद के खातों का लेखा परीक्षण
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
105. Delegation of powers
शक्तियों का प्रत्यायोजन
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
106. Supervision and control of Chairperson/Chief Executive
अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी का पर्यवेक्षण और नियंत्रण
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
107. Functions and powers of Managing Director
प्रबंध निदेशक के कार्य एवं शक्तियां
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
108. Conduct of business of the Board
परिषद के कार्यकलापों का संचालन
Chapter IX CONSTITUTION OF JHARKHAND STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD
109. Powers of Chairperson of the Board
बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियां
Chapter X APPOINTMENT, POWERS AND DUTIES OF DIRECTOR
110. Appointment of Director of Agricultural Marketing
कृषि विपणन निदेशक की नियुक्ति
Chapter X APPOINTMENT, POWERS AND DUTIES OF DIRECTOR
111. Powers and functions of Director of Agricultural Marketing
कृͪष ͪवपणन Ǔनदेशक कȧ शिÈत और काय[
Chapter X APPOINTMENT, POWERS AND DUTIES OF DIRECTOR
112. Revolving Marketing Development Fund
चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष
Chapter X APPOINTMENT, POWERS AND DUTIES OF DIRECTOR
113. Office and staff of Director of Agricultural Marketing
कृͪष ͪवपणन Ǔनदेशक के काया[लय और कम[चारȣ
Chapter XI PENALTY
114. Penalty for contravention of Act, Rules and Bye-laws
अͬधǓनयम, Ǔनयमɉ और उपͪवͬध के उãलघन के ͧलए जुमा[ना
Chapter XI PENALTY
115. Recovery of market dues
बाजार कȧ बकाया राͧश कȧ वसूलȣ
Chapter XI PENALTY
116. Cognizance of offences
अपराधɉ का सं£ान
Chapter XII CONTROL
117. Inspection, inquiry, submission of report etc
Ǔनरȣ¢ण, पूछताछ, ĤǓतवेदन Ĥèतुत करना आǑद
Chapter XII CONTROL
118. Powers of Director to remove Vice-Chairperson or Member of Market Committee
उपाÚय¢ या बाजार सͧमǓत के सदèय को हटाने के ͧलए Ǔनदेशक कȧ शिÈतयाँ
Chapter XII CONTROL
119. Supersession of Market Committee
बाजार सͧमǓत का अͬधĐमण
Chapter XII CONTROL
120. Consequences of supersession of Market Committee
बाजार सͧमǓत के अͬधĐमण का पǐरणाम
Chapter XII CONTROL
121. Supersession of Board
बोड[ का अͬधĐमण
Chapter XII CONTROL
122. Consequences of supersession of Board
बोड[ के अͬधĐमण का पǐरणाम
Chapter XII CONTROL
123. Power of Director to order for amendment in Market Committee Bye-laws
बाजार सͧमǓत उपͪवͬधयɉ मɅ संशोधन हेतु Ǔनदȶश के ͧलए Ǔनदेशक कȧ शिÈत
Chapter XII CONTROL
124. Power of Managing Director to stop execution or further execution of resolution or order passed by Market Committee
बाजार सͧमǓत ɮवारा ͩकये गये Ĥèताव या आदेश के Ǔनçपादन या आगे Ǔनçपादन पर रोक लगाने के ͧलए ĤबÛध Ǔनदेशक कȧ शिÈत
Chapter XII CONTROL
125. Power to call for proceedings of Market Committee and Managing Director/Director
बाजार सͧमǓत और Ĥबंध Ǔनदेशक/Ǔनदेशक को काय[वाहȣ के ͧलए बुलाने कȧ शिÈत
Chapter XII CONTROL
126. Liability of Chairperson, Vice-Chairperson, Members and staff for loss, waste or misappropriation etc
नुकसान, बबा[दȣ या हेराफेरȣ आǑद के ͧलए अÚय¢, उपाÚय¢, सदèयɉ और कम[चाǐरयɉ कȧ देयता ।
Chapter XII CONTROL
127. Power of Government/Administration to amend the schedule
अनुसूची मɅ संशोधन के ͧलए सरकार/Ĥशासन कȧ शिÈत ।
Chapter XII CONTROL
128. Power of Government/Administration to give direction
Ǒदशा-Ǔनदȶश देने के ͧलए सरकार/Ĥशासन कȧ शिÈत ।
Chapter XII CONTROL
129. Recovery of dues of Board/Market Committee
बोड[/बाजार सͧमǓत के बकाया रकम कȧ वसूलȣ
Chapter XII CONTROL
130. Chairperson, Vice-Chairperson, Members, Officers and servants etc. of Market Committee and Board to be public servant
बाजार सͧमǓत और बोड[ के अÚय¢, उपाÚय¢, सदèय, अͬधकारȣ और सेवक इ×याǑद लोक सेवक हɉगे
Chapter XII CONTROL
131. Delegation of power by Government/Administration
सरकार/Ĥशासन ɮवारा शिÈत का Ĥ×यायोजन
Chapter XII CONTROL
132. Bar of Civil suit and protection of persons acting in good faith
ͧसͪवल मुकदमा से रोक और अÍछे नीयत से काय[ करने वाले åयिÈत को संर¢ण
Chapter XII CONTROL
133. Bar to suit in absence of notice
सूचना के अभाव मɅ मुकदमा करने पर रोक
Chapter XII CONTROL
134. Duty of local authority to provide information and assistance
जानकारȣ और सहायता देने के ͧलए èथानीय Ĥाͬधकरण का कत[åय
Chapter XII CONTROL
135. Act not to be invalidated by informality, vacancy etc
अͬधǓनयम को अनौपचाǐरकता, ǐरिÈत आǑद ɮवारा अमाÛय नहȣं ͩकया जा सकता
Chapter XIII RULES AND BYE-LAWS
136. Power to make Rules
Ǔनयम बनाने कȧ शिÈत
Chapter XIII RULES AND BYE-LAWS
137. Power to make Bye-laws
उप-ͪवͬध बनाने कȧ शिÈत
Chapter XIV REPEAL AND SAVING
138. Repeal and savings
Ǔनरसन और बचाव
Chapter XIV REPEAL AND SAVING
139. Power to remove difficulties
कǑठनाई को दूर करने कȧ शिÈत
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PDF: pending for this language.