section 41
Powers and duties of the Market Committee
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter IV Chapter IV
Statutory text
बाजार सͧमǓत के अͬधकार और कत[åय
- (1) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अधीन, बाजार सͧमǓत के Ǔनàन कत[åय हɉगे-
- (i) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ, Ǔनयम और उपͪवͬधयɉ को Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के तहत लागू करना ।
- (ii) Ǔनदेशक/Ĥबंध Ǔनदेशक या झारखंड सरकार से समय-समय पर यथा Ǔनदेͧशत पशुधन सǑहत अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए सुͪवधाएं Ĥदान करनां ।
- (iii) Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के अधी¢ण, Ǔनदेशण और Ǔनयंğण के संबंध मɅ या पशुधन सǑहत अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन को सुगम करने के ͧलए, और उपरोÈत से जुड़े उƧेæयɉ के ͧलए, और इस अͬधǓनयम के तहत Ĥदान ͩकए गए या इसके तहत Ĥदान ͩकए जा सकने वाले शिÈतयɉ का उपयोग करना ।
- (iv) मूãय Ǔनधा[रण Ĥणालȣ मɅ पूरȣ पारदͧश[ता लाने और Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण मɅ होने वाले लेन-देन करने के ͧलए अÛय सभी काय[ करना।
- (2) पूव[गामी Ĥावधानɉ कȧ åयापकता के पूवा[Ēह ǒबना, बाजार सͧमǓत-
- (i) मुÉय बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण का पǐरसीमन बाजार ¢ेğ के भीतर बनाए रखेगी और Ĥबंͬधत करेगी;
- (ii) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण और बाजार उप-Ĥांगण के भी
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