section 6
Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
- (1) धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन, झारखंड सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी परिसीमित बाजार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं या इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, या एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं या दो या अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक परिसीमित बाजार क्षेत्र में समामेलित कर सकते हैं, या किसी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकते हैं, या किसी भी कृषि उपज और पशुधन, जो इसके लिए विनियमित नहीं हैं को, इस अधिनियम के तहत विनियमन हेतु शामिल कर सकते हैं ।
- (2) परिसीमित बाजार क्षेत्र या कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बाद, धारा 6 के तहत, निदेशक के लिए इस धारा के तहत कोई भी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र को किसी भी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हो ।
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