section 5
Notification of delineated market area
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Notification of delineated market area धारा 3 और 4 में किए गए प्रावधान के अधीन, झारखंड सरकार परिवर्तित अधिसूचना के द्वारा, एक बाजार समिति के लिए एक भौगोलिक बाजार क्षेत्र के रूप में, ऐसे बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के रूप में और उसमें विनियमन एवं विपणन विकास संबंधी गतिविधियाँ कर सकता है । व्याख्या: बाजार समिति अपने परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण (ओं) और बाजार उप-प्रांगण (ओं) के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का विपणन विनियमन को लागू करेगी ।
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