section 7
Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
- (1) झारखंड राज्य में निम्नांकित हो सकते हैं- क) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित प्रमुख बाजार प्रांगण; ख) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित उप बाजार प्रांगण; ग) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित बाजार उप-प्रांगण; घ) धारा 10 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार प्रांगण; ड.) धारा 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार उप-प्रांगण; च) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण; छ) निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, एक व्यक्ति जो धारा 11 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है द्वारा प्रबंधित किया जाता है; ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ।
- (2) झारखंड सरकार धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, एक अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के विनियमन के उद्देश्य से, परिसीमित बाजार क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को बाजार समिति द्वारा प्रबंधित, जैसा भी मामला हो, प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषित करेगा । व्याख्या: इस उप धारा
- (2) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति में निहित हैं।
- (3) झारखंड सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के लिए, धारा 73 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक जगह को, जैसा कि मामला हो सकता है, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषणा कर सकता है। व्याख्या: इस उप धारा
- (3) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए निहित हैं ।
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