section 20
Qualification to vote and be the representative of agriculturist
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Statutory text
मतदान करने और कृषक का ĤǓतǓनͬध होने कȧ योÊयता
- (1) हर åयिÈत- (क) जो झारखंड राÏय से संबंͬधत भूͧम सुधार अͬधǓनयम; भूͧम ǐरकॉड[ के अनुसार िजसका नाम गांव मɅ भूͧम के माͧलक या प͠ेदार के Ǿप मɅ दज[ ͩकया गया है । (ख) िजसने 18 वष[ कȧ आयु पूरȣ कर लȣ है; और (ग) इस अͬधǓनयम और बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के तहत िजसका नाम तैयार कȧ गई मतदाता सूची मɅ शाͧमल है, कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के चुनाव मɅ मतदान करने के ͧलए योÊय होगाः परÛतुक ͩक कोई भी åयिÈत एक से अͬधक Ǔनवा[चन ¢ेğ मɅ मतदान करने के योÊय नहȣं होगा ।
- (2) कोई भी åयिÈत कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के योÊय नहȣं होगा जब तक ͩक- (क) उनका नाम मतदाताओं कȧ सूची मɅ शाͧमल है, जो ͩक पǐरचाͧलत बाजार ¢ेğ के कृषक के Ǿप मɅ हɇ; (ख) इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत वह अÛयथा Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अयोÊय नहȣं है ।
- (3) कोई भी åयिÈत एक से अͬधक बाजार सͧमǓत या Ǔनवा[चन ¢ेğ के ͧलए चुनाव के ͧलए योÊय नहȣं होगा जैसा ͩक मामला हो सकता है ।
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