section 12
Declaring warehouse/silos/cold storage or other such structure or place as market sub-yard
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान का बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ घोषणा करना
- (1) इस अͬधǓनयम मɅ Ǒदए गए अनुसार, झारखंड सरकार, अͬधसूचना के ɮवारा गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान, िजसे आधारभूत संरचनाओं और सुͪवधाओं के साथ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है, उसे बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ काय[ करने के ͧलए घोͪषत कर सकता है । åयाÉयाः इस उप-धारा के तहत åयÈत ’जगह’ मɅ ͩकसी भी संरचना, संलÊनक, खुलȣ जगह, इलाके, पैक हाउस/सफाई Ēेͫडंग और Ĥसंèकरण इकाई आǑद शाͧमल हɇ ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ ऐसी जगह कȧ घोषणा के इÍछुक ऐसे गोदाम/शीत भंडार, या अÛय ऐसी संरचना या जगह, जैसा ͩक मामला हो, के माͧलक, इस तरह के Ǿप मɅ और इसी भांǓत और इस तरह के शुãक मɅ; और ऐसी अवͬध के ͧलए लेͩकन तीन वष[ से कम नहȣं, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत एक अͬधकारȣ को आवेदन कर सकता है ।
- (3) गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान के अनु£िÜतधारȣ, धारा 12 के तहत घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण मɅ लेनदेन ͩकए गए अͬधसूͬचत कृͪष उपज पर यथा मूãय उपयोग शुãक वसूल सकता हैः परÛतुक ͩक कृषक-ͪवĐेता से कोई उपयोग शुãक नहȣं ͧलया जाएगा। परÛतुक ͩक झारखंड सरकार ɮवारा, साव[जǓनक Ǒहत मɅ, समय-समय पर, अͬधसूचना ɮवारा, उपयोगकता[ शुãक के संĒह कȧ दर कȧ उपरȣ सीमा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
- (4) घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ बाजार सͧमǓत के समतूãय दर से ऐसे उपयोगकता[ शुãक संĒह का योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के तहत उƧेæयɉ के ͧलए और यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत ͩकया जाएगा ।
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