section 3
Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Statutory text
Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
- (1) सरकार/प्रशासन, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है, इस तरह के पशुधन विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है। अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित प्लेटफार्मों/मीडिया यथा समाचार पत्रों, वेबसाइटों और इस तरह के अन्य प्रारूपों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रकाशित करके इच्छुक जनता की जानकारी में लाया जा सकता हैः Provided that नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका परिषद के परामर्श को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भी क्षेत्र इस अधिनियम के तहत विनियमन के लिए शामिल नहीं होगा ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत अधिसूचना यह बताएगा कि कोई भी आपत्ति या सुझाव जो वैसी अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो तीस दिनों से कम न हो, के भीतर झारखंड सरकार प्राप्त करेगी, जिसपर झारखंड सरकार विचार करेगी ।
- (3) झारखंड सरकार, स्थानीय निकायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) के द्वारा धारित एवं संचालित कृषि क्षेत्र और पशुधन के विपणन के लिए ग्रामीण आवधिक बाजारों या हाटों या अन्य ऐसे बाजारों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस अधिनियम के विनियमन के तहत ऐसे बाजारों को लाने के लिए, ताकि इन बाजारों को खेतों के निकट कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले विपणन मंच के रूप में विकसित करने के लिए, परामर्श आयोजित कर सकते हैं ।
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