section 18
Constitution of the second and subsequent Market Committee
The Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2022General2022122 of 139 sections available14 chapters
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Statutory text
ɮͪवतीय एवं Ĥवतȸ कȧ बाजार सͧमǓत का गठन
- (1) जैसा ͩक धारा17 मɅ Ǒदया गया है, गठन कȧ अͬधसूचना कȧ तारȣख से पांच साल के ͧलए गǑठत एक बाजार सͧमǓत मɅ Ǔनàन शाͧमल हɉगे- (क) धारा 23 के तहत नाͧमत अÚय¢ एवं चुने गए एक उपाÚय¢, जैसा भी मामला हो (ख) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ और उसके तहत बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार, एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवा[चन ¢ेğɉ से Ĥ×य¢ चुनाव ɮवारा चुने गये इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले कृषकɉ के दस ĤǓतǓनͬध, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता हैः परÛतुक ͩक कोई भी कृषक बाजार सͧमǓत के कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के ͧलए योÊय नहȣं हो सकता है, जब तक ͩक उसने अपनी कृͪष उपज को पूव[वतȸ वष[ मɅ कम से कम एक बार, या पांच वषɟ मɅ पांच बार, बाजार सͧमǓत के ͧलए पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ पड़ने वाले मुÉय बाजार Ĥांगण या उप-बाजार Ĥांगण मɅ बेचा हो । (ग) ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवासी åयापाǐरयɉ के ĤǓतǓनͬध, इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अनु£िÜतधारȣ åयापाǐरयɉ मɅ से चुने गए होः परÛतुक ͩक कोई भी åयापारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (घ) बाजार सͧमǓत ɮवारा अनु£िÜत ĤाÜत कमीशन एजɅट का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, जो अनु£िÜत धारक कमीशन एजɅटɉ मɅ से चुने गए हɉ, परÛतुक ͩक कोई भी कमीशन एजɅट एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (ड.) भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकाǐरयɉ का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, अनु£िÜत धारक भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार अͬधकाǐरयɉ मɅ से चुने गए हो । परÛतुक ͩक कोई भी भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत के मतदाता नहȣं हɉगे । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है।
- (2) Ĥ×येक बाजार सͧमǓत मɅ सͧमǓत के Ǔनàनांͩकत अÛय सदèय हɉगे- (क) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करने वाले सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ का एक ĤǓतǓनͬध जो इस तरह के सोसाइटȣ के Ĥबंधन सͧमǓत ɮवारा चुना जाएगाः परÛतुक ͩक यǑद ऐसे एक से अͬधक सोसाइटȣ पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करता है, तो ऐसे सदèय का चुनाव ऐसे सोसाइटȣ कȧ Ĥबंधन सͧमǓतयɉ के सभी सदèयɉ ɮवारा ͩकया जाएगा । परÛतुक ͩक इस धारा मɅ कुछ भी लागू नहȣं होगा यǑद राÏय सहकारȣ सͧमǓतयɉ अͬधǓनयम के Ĥावधान के तहत ͩकसी भी सोसाइटȣ कȧ Ĥबंध सͧमǓत को अͬधĐͧमत करती हɉ । (ख) झारखंड सरकार के कृͪष/बागवानी ͪवभाग के एक अͬधकारȣ को कृͪष/बागवानी Ǔनदेशक ɮवारा नाͧमत ͩकया जाना है; (ग) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अͬधकार ¢ेğ मɅ आने वाले Ēाम पंचायत या िजला पǐरषद का एक ĤǓतǓनͬध जो िजला पंचायत के अÚय¢ ɮवारा मनोनीत हो परÛतुक ͩक िजला मुÉयालय पर िèथत बाजार सͧमǓत मɅ, ĤǓतǓनͬध को िजला पंचायत के सदèयɉ मɅ से हȣ नाͧमत ͩकया जाएगा ।
- (3) केवल उपधारा
- (1) के तहत सदèयɉ को मतदान करने का अͬधकार होगा ।
- (4) झारखंड सरकार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव का संचालन करने का Ǔनयम बना सकता है ।
- (5) सदèय का हर चुनाव और नामांकन आͬधकाǐरक गजट मɅ समाह×ता[/Ǔनदेशक ɮवारा अͬधसूͬचत होगा ।
- (6) कोई भी åयिÈत दो से अͬधक काय[काल के ͧलए बाजार सͧमǓत का सदèय नहȣं हो सकता है ।
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