Bare Act
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
Chapter II ESTABLISHMENT OF MARKETS
3. Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
Notification of intention of regulating marketing of specified agricultural produce and livestock
- (1) सरकार/प्रशासन, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, झारखंड राज्य में, जैसा कि अधिसूचना में निर्धारित है, इस तरह के पशुधन विपणन को विनियमित करने के आशय की अधिसूचना कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है। अधिसूचना को व्यापक रूप से परिचालित प्लेटफार्मों/मीडिया यथा समाचार पत्रों, वेबसाइटों और इस तरह के अन्य प्रारूपों में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रकाशित करके इच्छुक जनता की जानकारी में लाया जा सकता हैः Provided that नगर पालिका बोर्ड या नगर पालिका परिषद के परामर्श को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, नगरपालिका की सीमा के भीतर कोई भी क्षेत्र इस अधिनियम के तहत विनियमन के लिए शामिल नहीं होगा ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत अधिसूचना यह बताएगा कि कोई भी आपत्ति या सुझाव जो वैसी अवधि जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो तीस दिनों से कम न हो, के भीतर झारखंड सरकार प्राप्त करेगी, जिसपर झारखंड सरकार विचार करेगी ।
- (3) झारखंड सरकार, स्थानीय निकायों के साथ पंचायती राज संस्थाओं (पी०आर०आई०) के द्वारा धारित एवं संचालित कृषि क्षेत्र और पशुधन के विपणन के लिए ग्रामीण आवधिक बाजारों या हाटों या अन्य ऐसे बाजारों में जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इस अधिनियम के विनियमन के तहत ऐसे बाजारों को लाने के लिए, ताकि इन बाजारों को खेतों के निकट कुशलतापूर्वक कार्य करने वाले विपणन मंच के रूप में विकसित करने के लिए, परामर्श आयोजित कर सकते हैं ।
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4. Declaration of whole State of Jharkhand as one unified market area
Declaration of whole State of Jharkhand as one unified market area धारा 3 के तहत की गई अधिसूचना के अधीन और ऐसी आपत्तियों और सुझावों जो किसी भी स्रोत से ऐसी अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त हो सकते हैं, पर विचार करने के बाद, झारखंड सरकार, एक अन्य अधिसूचना द्वारा, पूरे राज्य को इस अधिनियम के धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकार की कृषि उपज और पशुधन के विपणन के उद्देश्य से एक एकीकृत बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती है, जैसा कि धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट है । व्याख्या: अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन के विनियमन के लिए संपूर्ण झारखंड राज्य के लिए एक घोषित बाजार क्षेत्र होगा।
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5. Notification of delineated market area
Notification of delineated market area धारा 3 और 4 में किए गए प्रावधान के अधीन, झारखंड सरकार परिवर्तित अधिसूचना के द्वारा, एक बाजार समिति के लिए एक भौगोलिक बाजार क्षेत्र के रूप में, ऐसे बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के उद्देश्य से एक परिसीमित बाजार क्षेत्र के रूप में और उसमें विनियमन एवं विपणन विकास संबंधी गतिविधियाँ कर सकता है । व्याख्या: बाजार समिति अपने परिसीमित बाजार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के विपणन को विनियमित नहीं करेगी। बाजार समिति प्रमुख बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण (ओं) और बाजार उप-प्रांगण (ओं) के भीतर अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन का विपणन विनियमन को लागू करेगी ।
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6. Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
Alteration/ Amalgamation of delineated market area and of items of agricultural produce and livestock
- (1) धारा 3 और 5 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन, झारखंड सरकार किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी परिसीमित बाजार क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं या इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, या एक परिसीमित बाजार क्षेत्र का दो या दो से अधिक ऐसे क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं या दो या अधिक ऐसे क्षेत्रों को एक परिसीमित बाजार क्षेत्र में समामेलित कर सकते हैं, या किसी अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को विनियमन से बाहर कर सकते हैं, या किसी भी कृषि उपज और पशुधन, जो इसके लिए विनियमित नहीं हैं को, इस अधिनियम के तहत विनियमन हेतु शामिल कर सकते हैं ।
- (2) परिसीमित बाजार क्षेत्र या कृषि उपज और पशुधन के वस्तुओं के परिवर्तन, यदि कोई हो तो, के बाद, धारा 6 के तहत, निदेशक के लिए इस धारा के तहत कोई भी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी भी क्षेत्र को किसी भी बाजार समिति के बाजार क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता हो ।
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7. Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
Principal market yard, sub-market yard, market sub-yard, private market yard, private market sub-yard, farmer-consumer market yard, private farmer-consumer market and electronic trading platform
- (1) झारखंड राज्य में निम्नांकित हो सकते हैं- क) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित प्रमुख बाजार प्रांगण; ख) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित उप बाजार प्रांगण; ग) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित बाजार उप-प्रांगण; घ) धारा 10 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार प्रांगण; ड.) धारा 12 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी बाजार उप-प्रांगण; च) बाजार समिति द्वारा प्रबंधित किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण; छ) निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, एक व्यक्ति जो धारा 11 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त है द्वारा प्रबंधित किया जाता है; ज) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म ।
- (2) झारखंड सरकार धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, एक अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत, अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के विनियमन के उद्देश्य से, परिसीमित बाजार क्षेत्र में किसी भी 'स्थान' को बाजार समिति द्वारा प्रबंधित, जैसा भी मामला हो, प्रमुख बाजार प्रांगण या उप-बाजार प्रांगण या बाजार उप-प्रांगण या किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषित करेगा । व्याख्या: इस उप धारा
- (2) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग और प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो परिसीमित बाजार क्षेत्र के बाजार समिति में निहित हैं।
- (3) झारखंड सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन के भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य ऐसे माध्यम से स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित, विपणन के लिए, धारा 73 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त एक जगह को, जैसा कि मामला हो सकता है, निजी बाजार प्रांगण, निजी बाजार उप प्रांगण, निजी किसान-उपभोक्ता बाजार प्रांगण, के रूप में घोषणा कर सकता है। व्याख्या: इस उप धारा
- (3) में, शब्द 'स्थान' में किसी भी संरचना, संलग्नक, खुली जगह का इलाका, गली सहित गोदाम/कोष्ठागार/पैक हाउस/सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग तथा प्रसंस्करण इकाई शामिल होगी जो इस अधिनियम के उद्देश्य के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति के लिए निहित हैं ।
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8. Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
Establishment and notification of “Special Commodity Market yard”
- (1) झारखंड सरकार धारा 7
- (2) के तहत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार प्रांगण को “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में नामित कर सकता है या किसी भी बाजार प्रांगण को ”विशेष कृषि उपज और पशुधन एवं विशेष आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं के पहलुओं पर विचार करने के बाद “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के रूप में स्थापित और अधिसूचित कर सकता है। जो निम्नांकित हो सकते हैं- i) फल, सब्जियां और फूलों के बाजार, जिसमें प्याज बाजार, सेब बाजार, नारंगी बाजार और ऐसे अन्य बाजार शामिल हैं; ii) कपास बाजार; iii) औषधीय और सुगंधित पौधों का बाजार; iv) पशुधन बाजार जिसमें ऊंट बाजार, मछली बाजार, पोल्ट्री बाजार और अन्य ऐसे बाजार शामिल हैं; अथवा v) इस प्रकार के अन्य बाजार ।
- (2) बाजार समिति के लिए और इसके संबंध में बनाए गए सभी प्रावधान और अधिनियम यथोचित परिवर्तनों सहित “विशेष वस्तु बाजार प्रांगण“ के लिए स्थापित बाजार समिति के लिए लागू होंगे ।
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9. Establishment and notification of “Market yard of National Importance (MNI)”
“राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण (एम०एन०आई०)“ कȧ èथापना और अͬधसूचना
9 झारखंड सरकार धारा 7
- (2) के तहत èथाͪपत ͩकसी भी मौजूदा बाजार Ĥांगण को “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के Ǿप मɅ नाͧमत और अͬधसूͬचत कर सकता है या ͩकसी भी बाजार Ĥांगण को मूãय, उÚव[Ĥवाह Ēहण ¢ेğ, अनुĤवाहȣ सेवा Ĥदान ͩकए गए उपभोगताओं कȧ संÉया और इसके ͧलए आवæयक ͪवशेष आधारभूत संरचना कȧ आवæयकताओं के पहलुओं पर ͪवचार करने के बाद “राçĚȣय मह×व बाजार Ĥांगण“ के Ǿप मɅ èथाͪपत और अͬधसूͬचत कर सकता है । परÛतुक ͩक बाजार Ĥांगण को, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे वाͪष[क टन भार या इस तरह के वाͪष[क मूãय से कम नहȣं रखा जाए, जैसा ͩक “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के èतर पर Ǒदये जाने के ͧलए ͪवचार ͩकया जा सकता है । परÛतुक ͩक इस तरह के वाͪष[क टन भार या ऐसे वाͪष[क मूãय का 30 ĤǓतशत का आगत कम से कम दो अÛय राÏयɉ से हो ।
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10. Establishment of private market yard
Ǔनजी बाजार Ĥांगण कȧ èथापना
- (1) ऐसी उͬचत शतɟ और इस तरह Ǔनधा[ǐरत ͩकये जा सकने वाले शुãक के अधीन, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत अͬधकारȣ अͬधसूͬचत कृͪष उपज और पशुधन के åयापार के ͧलए एक åयिÈत को एक Ǔनजी बाजार Ĥांगण èथाͪपत करने के ͧलए अनु£िÜत दे सकता है ।
- (2) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, या इसकȧ Ĥबंधन सͧमǓत, िजस भी नाम से बुलाया जाता हो, वह अनु£िÜत ĤाÜत Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ काम करने के ͧलए कमीशन एजɅटɉ और अÛय बाजार अͬधकाǐरयɉ को पंजीकृत कर सकता है ।
- (3) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, या इसकȧ Ĥबंधन सͧमǓत, Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ संपाǑदत अͬधसूͬचत कृͪष उपज और पशुधन के Đय-ͪवĐय पर उपयोग शुãक, वसूल कर सकती है । परÛतुक ͩक कृषक-ͪवĐेता से कोई उपयोग शुãक नहȣं ͧलया जाएगा। परÛतुक ͩक झारखंड सरकार जनǑहत मɅ, समय समय पर, अͬधसूचना ɮवारा उपयोग शुãक कȧ दर कȧ उÍचतम सीमा Ǔनधा[ǐरत करेगी ।
- (4) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ ऐसे उपयोग शुãक संĒह और पंजीकरण शुãक जो ĤǓतशत दर मɅ बाजार सͧमǓत के समतूãय हो, योगदान करेगा ।
- (5) Ǔनदेशक उप-धारा
- (4) के तहत कोष कȧ राͪष को साव[जǓनक ͪवपणन आधारभूत संरचना, कौशल ͪवकास, Ĥͧश¢ण, अनुसंधान और बंधक ͪव×तपोषण और इस तरह कȧ अÛय गǓतͪवͬधयɉ जो झारखंड राÏय मɅ एक कुशल ͪवपणन Ĥणालȣ के ͪवकास मɅ सहायक हो, के ͧलए åयय करɅगे ।
- (6) Ǔनजी बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ Ǔनजी बाजार Ĥांगण मɅ åयावसाǓयक और गǓतͪवͬधयɉ के संचालन के ͧलए एक मानक संचालन ĤͩĐया (एस०ओ०पी०) तैयार करɅगे ।
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11. Establishment of farmer-consumer market yard (direct sale of agricultural produce by farmer to consumer in retail)
ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण कȧ èथापना (ͩकसान ɮवारा उपभोÈता को खुदरा मɅ कृͪष उपज कȧ सीधी ǒबĐȧ)
- (1) ऐसे Ǔनयमɉ और शतɟ एवं शुãक के अधीन, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत अͬधकारȣ, खुदरा मɅ ͪवǓनǑद[çट कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण èथाͪपत करने के ͧलए ͩकसी åयिÈत को अनु£िÜत दे सकता है ।
- (2) ऐसे ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण कȧ èथापना ͩकसी åयिÈत ɮवारा ͩकसानɉ और उपभोÈताओं दोनɉ के ͧलए सुलभ जगह पर जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, आधारभूत संरचना ͪवकͧसत करके कȧ जा सकती हैः परÛतुक ͩक उपभोÈता इस बाजार मɅ एक समय मɅ जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, इतनी माğा से अͬधक कृͪष उ×पाद कȧ खरȣद नहȣं करेगा ।
- (3) ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ ͪवĐेता से कृͪष उपज कȧ ǒबĐȧ पर उपयोग शुãक संĒह कर सकता है और इस Ĥकार ĤाÜत कȧ गई राͧश ͩकसान-उपभोÈता बाजार Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ ɮवारा रखी जाएगीः परÛतुक ͩक झारखंड सरकार ɮवारा, साव[जǓनक Ǒहत मɅ, समय-समय पर, अͬधसूचना ɮवारा, उपयोग शुãक के संĒह कȧ दर कȧ उपरȣ सीमा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
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12. Declaring warehouse/silos/cold storage or other such structure or place as market sub-yard
गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान का बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ घोषणा करना
- (1) इस अͬधǓनयम मɅ Ǒदए गए अनुसार, झारखंड सरकार, अͬधसूचना के ɮवारा गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान, िजसे आधारभूत संरचनाओं और सुͪवधाओं के साथ Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है, उसे बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ काय[ करने के ͧलए घोͪषत कर सकता है । åयाÉयाः इस उप-धारा के तहत åयÈत ’जगह’ मɅ ͩकसी भी संरचना, संलÊनक, खुलȣ जगह, इलाके, पैक हाउस/सफाई Ēेͫडंग और Ĥसंèकरण इकाई आǑद शाͧमल हɇ ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत बाजार उप-Ĥांगण के Ǿप मɅ ऐसी जगह कȧ घोषणा के इÍछुक ऐसे गोदाम/शीत भंडार, या अÛय ऐसी संरचना या जगह, जैसा ͩक मामला हो, के माͧलक, इस तरह के Ǿप मɅ और इसी भांǓत और इस तरह के शुãक मɅ; और ऐसी अवͬध के ͧलए लेͩकन तीन वष[ से कम नहȣं, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाय, Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत एक अͬधकारȣ को आवेदन कर सकता है ।
- (3) गोदाम/कोçठागार/शीत भंडार या अÛय ऐसी संरचना या èथान के अनु£िÜतधारȣ, धारा 12 के तहत घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण मɅ लेनदेन ͩकए गए अͬधसूͬचत कृͪष उपज पर यथा मूãय उपयोग शुãक वसूल सकता हैः परÛतुक ͩक कृषक-ͪवĐेता से कोई उपयोग शुãक नहȣं ͧलया जाएगा। परÛतुक ͩक झारखंड सरकार ɮवारा, साव[जǓनक Ǒहत मɅ, समय-समय पर, अͬधसूचना ɮवारा, उपयोगकता[ शुãक के संĒह कȧ दर कȧ उपरȣ सीमा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जाएगा ।
- (4) घोͪषत बाजार उप-Ĥांगण अनु£िÜतधारȣ, Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ बाजार सͧमǓत के समतूãय दर से ऐसे उपयोगकता[ शुãक संĒह का योगदान देगा। कोष का उपयोग इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के तहत उƧेæयɉ के ͧलए और यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत ͩकया जाएगा ।
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13. Direct marketing (Wholesale direct purchase from farmers outside the market yard, sub-market yard, private market yard)
Ĥ×य¢ ͪवपणन (बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर ͩकसानɉ से थोक Ĥ×य¢ खरȣद)
- (1) अͬधसूͬचत कृͪष उपज के ͪवपणन के ͧलए इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के अनुसार और बनाए गए Ǔनयमɉ के तहत ͩकसी åयिÈत ɮवारा उ×पादन ¢ेğɉ कȧ Ǔनकटता मɅ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, संĒह/एकğीकरण कɅġ, आधारभूत संरचना के साथ, खुदरा Įृंखला के संयोजन मɅ èथाͪपत ͩकए जा सकते हɇ। I. ͩकसी åयिÈत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, II. कृषक सहकाǐरता सͧमǓत ɮवारा खुदरा सàबƨता के साथ थोक मɅ खरȣद, III. कृषक उ×पादक संगठन ɮवारा थोक मɅ खरȣद, और IV. Ĥसंèकरक/Ǔनया[तक ɮवारा उनके इकाई/पǐरसर मɅ थोक मɅ खरȣद ।
- (2) उप-धारा
- (1) के तहत होने के बावजूद, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे èथान कȧ घोषणा करने के बाद Ĥमुख बाजार Ĥांगण, उप-बाजार Ĥांगण, बाजार उप-Ĥांगण, Ǔनजी बाजार Ĥांगण के बाहर भी Ĥ×य¢ थोक खरȣद ͩकया जा सकता है ।
- (3) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ को दैǓनक åयापार लेनदेन से संबंͬधत ǐरकॉड[ और सभी खातɉ को संधाǐरत करना होगा और माͧसक ǐरपोट[ Ĥèतुत करना होगा, जैसा ͩक अनु£िÜत Ĥाͬधकरण को Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
- (4) अनु£िÜत Ĥाͬधकरण Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ से ͩकसी भी Ĥकार कȧ अǓतǐरÈत जानकारȣ मांग सकता है; और इस तरह के थोक खरȣद के कामकाज और वहाँ आकिèमक गǓतͪवͬधयɉ का Ǔनरȣ¢ण और इससे संबंͬधत Ǔनदȶश जारȣ कर सकते हɇ ।
- (5) Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ, थोक खरȣद पर लागू बाजार शुãक का पचीस ĤǓतशत भुगतान करने के ͧलए उ×तरदायी होगा। इस तरह के अनु£िÜतधारȣ अगले महȣने के 7 वɅ Ǒदन तक Ǔनदेशक ɮवारा संधाǐरत “चĐȧय ͪवपणन ͪवकास कोष“ मɅ देय राͧश जमा करɅगे। इस अͬधǓनयम कȧ धारा 10
- (5) के उƧेæयɉ के ͧलए यथोͬचत पǐरवत[न सǑहत कोष का उपयोग ͩकया जाएगा ।
- (6) आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 और त×संबंधी जारȣ ͩकए गए ͩकये गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩकए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͩक ए गए ͪवनियमन आदेश या उस समय लागू कोई अÛय कानून के बावजूद, èटॉक सीमा का Ĥावधान ऐसे Ĥ×य¢ ͪवपणन अनु£िÜतधारȣ पर लागू नहȣं होगा जो Ĥसंèकरण/Ǔनया[त कȧ उसकȧ वाͪष[क ¢मता कȧ सीमा तक Ĥसंèकरण के ͧलए कृͪष उपज खरȣद रहा है। हालाँͩक, इस अͬधǓनयम और आवæयक वèतु अͬधǓनयम, 1955 के Ĥावधानɉ के बीच कोई ͪववाद उ×पÛन होने कȧ िèथǓत मɅ परवतȸ Ĥभावी होगी ।
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PDF: pending for this language.