Bare Act
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
14. Establishment of Market Committee and its incorporation
बाजार सͧमǓत कȧ èथापना और इसका Ǔनगमन
- (1) Ĥ×येक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के ͧलए, एक बाजार सͧमǓत होगी िजसमɅ एक अÚय¢, एक उपाÚय¢ और अÛय सदèय हɉगे।
- (2) इस अͬधǓनयम के तहत èथाͪपत Ĥ×येक बाजार सͧमǓत एक Ǔनकाय होगा िजसे झारखंड सरकार अͬधसूचना ɮवारा ǓनǑद[çट नाम से Ǔनगͧमत करसकती है। इसका शाèवत उ×तराͬधकार और एक सामाÛय मुहर होगी और यह इसके Ǔनगͧमत नाम से मुकदमा दायर कर सकता है और इस पर मुकदमा दायर ͩकया जा सकता है और, इस अͬधǓनयम के ɮवारा या इसके तहत अनुबंध, अͬधĒहण, अͬधकार मɅ रखने ़, प͠े, बेचने या अÛयथा ͩकसी भी संपि×त अचल और चल-अचल दोनɉ को हèतांतǐरत करने और उस उƧेæय के ͧलए आवæयक अÛय सभी चीजɅ करना िजसके ͧलए यह èथाͪपत ͩकया गया है के ͧलए स¢म हो सकने, इस तरह के ĤǓतबंधɉ के अधीन हो सकता है । बशतȶ ͩक कोई अचल या चल-अचल संपि×त िजसका मूãय Ǔनधा[ǐरत सीमा से अͬधक हो, उसे Ǔनदेशक कȧ पूव[ अनुमǓत के ǒबना बाजार सͧमǓत ɮवारा अͬधĒǑहत या Ǔनपटाया नहȣं जाएगा । बशतȶ ͩक Ǔनदेशक, ͧलͨखत Ǿप मɅ कारण दज[ करते हुए, जैसा ͩक मामला हो सकता है इस तरह के मामले के अͬधĒहण या Ǔनçपादन के पूरा होने से पहले ऐसी अनुमǓत को रƧ कर सकते हɇ । बशतȶ ͩक बाजार सͧमǓत Ǔनदेशक कȧ पूव[ èवीकृǓत के साथ और Ǔनधा[ǐरत अͬधकारȣ से मूãयांकन Ĥमाणपğ ĤाÜत करने के बाद, ͩकसी भी भूͧम या भवन के माͧलक के साथ समझौता कर सकता है और ऐसी भूͧम या भवन कȧ खरȣद कर सकता है ।
- (3) ͩकसी समय लागू अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत ͩकसी भी मामले/ͪवषय के बावजूद, Ĥ×येक बाजार सͧमǓत सभी उƧेæयɉ के ͧलए, एक èथानीय Ĥाͬधकार माना जाएगा ।
- (4) बाजार सͧमǓत को, Ǔनधा[ǐरत Ǒदशा Ǔनदȶशɉ के अधीन, Ǔनदेशक ɮवारा, अÛय ͪवचारɉ जैसा ͩक Ǔनदेशक उͬचत समझते हɉ, पर ͪवचार करते हुए, कम[चारȣं èथापना åयय और इसके ͧलए आवæयक अÛय åयय और भ×ते के ͧलए मानदंड Ǔनधा[ǐरत करने के उƧेæय से वगȸकृत ͩकया जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
15. Vesting of property of Local Authority in Market Committee
बाजार समिति में स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति का निहित होना
- (1) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित परिसीमित बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी भूमि या भवन से संबंधित स्थान स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा बाजार समिति को हस्तांतरण की आवश्यकता हो सकती है जो कि बाजार प्रांगण के स्थापना से तुरंत पहले स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बाजार के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा था और स्थानीय प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता की प्राप्ति के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, भूमि और/या भवन का हस्तांतरण करें। बाजार समिति ऐसी शर्तों पर सहमत हो सकती है।
- (2) जहां उप-धारा
- (1) के तहत स्थानीय प्राधिकरण से अधियाचन प्राप्ति होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और बाजार समिति के बीच उक्त उप-धारा के तहत कोई समझौता नहीं किया जाता है, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए बाजार समिति द्वारा आवश्यक भूमि या भवन बाजार समिति में निहित होगी और उप-धारा
- (5) के तहत स्थानीय प्राधिकरण को समाहर्ता द्वारा निर्धारित इस तरह के मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। Provided that स्थानीय प्राधिकरण को इस तरह के स्थानीय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिनियमन में निहित प्रावधान के आधार पर इसमें, इस तरह के निहितार्थ के लिए बिना किसी राशि के भुगतान के, निहित किया गया किसी भूमि या भवन के संबंध में, कोई मुआवजा देय नहीं होगा। Provided that कोई पक्ष समाहर्ता के आदेश से असंतुष्ट हो, तो तीस दिनों के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध झारखंड सरकार से अपील कर सकते हैं।
- (3) स्थानीय प्राधिकरण उप-धारा
- (2) के तहत इस तरह के निहितार्थ सात दिनों की अवधि के भीतर बाजार समिति में निहित करते हुए भूमि या भवन का कब्जा देगा और उपरोक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण की विफलता पर समाहर्ता भूमि या भवन पर दखल लेते हुए इसे बाजार समिति को हस्तांतरित कर देगा।
- (4) समाहर्ता निम्न से संबंधित भूमि या भवन के मुआवजे की राशि तय करेगा –
- (i) साल-दर-साल दिया जाने वाला भवन का अनुमानित वार्षिक किराया,
- (ii) भवन की स्थिति;
- (iii) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए किया गया मुआवजे की राशि का भुगतान; और
- (iv) स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि पर तैयार की गई भवन या किसी भी निष्पादित कार्य के वर्तमान लागत मूल्य।
- (5) उप-धारा
- (4) के तहत तय किया गया मुआवजा, का भुगतान बाजार समिति के विकल्प पर, एकमुश्त या उचित संख्या में समान किस्तों में ब्याज के साथ जैसा कि समाहर्ता द्वारा तय कर सकते हैं, किया जा सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
16. Acquisition of land for Market Committee and /or Board
बाजार समिति और बोर्ड के लिए भूमि का अधिग्रहण
- (1) जब परिसीमित बाजार क्षेत्र के भीतर अवस्थित कोई भी भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, और बोर्ड या बाजार समिति इसे समझौता के जरिए हासिल करने में असमर्थ है, झारखंड सरकार, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या बाजार समिति द्वारा उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई लागू मुआवजे और अधिग्रहण के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा अधिग्रहण हेतु व्यय किए गए किसी भी अन्य शुल्कों के भुगतान पर, बोर्ड या बाजार समिति के अनुरोध पर, ऐसी भूमि का अधिग्रहण “उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनःस्थापन पारदर्शिता अधिनियम, 2013 या और या कोई अन्य प्रासंगिक कानून जैसा कि वर्तमान तारीख तक संशोधन किया गया हो के प्रावधान के तहत कर सकता है, भूमि बोर्ड या बाजार समिति में निहित होगी, जैसा कि मामला हो सकता है: Provided that बाजार समिति द्वारा एक बार कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो इसे झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे कारणों को छोड़कर इसे वापस नहीं लिया जाएगा ।
- (2) बोर्ड या बाजार समिति, झारखंड सरकार के पूर्वानुमति के बिना, उप-धारा
- (1) के तहत बोर्ड या बाजार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की गई किसी भी जमीन को हस्तांतरित नहीं करेगी या ऐसी भूमि को उस उद्देश्य जिसके लिए उसे अधिग्रहीत किया गया है से अलग किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। Provided that मुख्य बाजार प्रांगण, उप-बाजार प्रांगण या बोर्ड के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर नगर निगम, नगर परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा में शामिल नहीं माना जाएगा ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
17. Constitution of the first Market Committee
Ĥथम बाजार सͧमǓत का गठन 17
- (1) इस अͬधǓनयम के लागू होने के बाद पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के ͧलए Ĥथम बार Ĥथमबाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाएगा, िजसमɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सभी सदèय झारखंड सरकार ɮवारा नाͧमत ͩकए जाएंगे। Ĥथम गǑठत बाजार सͧमǓत मɅ अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय, पंġह से कम नहȣं हो सकते हɇ, िजसमɅ दस कृषक सदèय शाͧमल हो सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है। अÛय पांच सदèय हो सकते हɇ-
- (i) झारखÖड सरकार के कृͪष/बागवानी एवं सहकाǐरता ͪवभाग से तीन सदèय;
- (ii) सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ से एक; तथा
- (iii) èथानीय Ĥाͬधकरण (महानगरपाͧलका) से एक, नगरपाͧलका, पंचायत सͧमǓत या िजला पǐरषद, जैसा भी मामला हो) । परÛतुक ͩक अÚय¢ और उपाÚय¢ को ͩकसान सदèयɉ के बीच से नाͧमत ͩकया जाएगा। झारखंडसरकार कृषक सदèयɉ के नामांकन मɅ सरकार कȧ आर¢ण नीǓत का पालन कर सकता है । परÛतुक ͩक झारखंड सरकार पहलȣ बार गǑठत कȧ गई बाजार सͧमǓत के सदèयɉ को नाͧमत करने के बजाय, यǑद यह आवçयक समझते हɉ, Ĥशासक या Ĥशासक मंडल कȧ ǓनयुिÈत कर सकता है; िजसे सभी उƧेæयɉ के ͧलए इस Ĥकार से ǓनयुÈत, पहलȣ बार गǑठत सͧमǓत माना जाएगा ।
- (2) झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, एक आदेश से, एक åयिÈत को पहलȣ बाजार सͧमǓत का Ĥभारȣ अͬधकारȣ ǓनयुÈत करेगा जो एक वष[ से अͬधक अवͬध के ͧलए नहȣ होगा । परÛतुक ͩक Ĥभारȣ अͬधकारȣ कȧ मृ×यु, इèतीफा, छु͠ी या Ǔनलंबन कȧ िèथǓत मɅ, ऐसे काया[लय मɅ आकिèमक ǐरिÈत माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा ǓनयुिÈत के ɮवारा भरा जाएगा, और जब तक ऐसी ǓनयुिÈत नहȣं कȧ जाती है, तब तक Ǔनदेशक ɮवारा ĤǓतǓनयुÈत/नाͧमत åयिÈत Ĥभारȣ अͬधकारȣ के Ǿप मɅ काय[ करेगा। Ĥथम बाजार सͧमǓत के साथ हȣ Ĥभारȣ अͬधकारȣ सेवाएं संͯ¢Üत हɉगी ।
- (3) उप-धारा
- (1) के तहत गǑठत पहलȣ बाजार सͧमǓत के अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय उस समय के ͧलए पद धारण करɅगे जो सͧमǓत के गठन कȧ अͬधसूचना के Ǒदन से एक वष[ से अͬधक न होः परÛतुक ͩक यǑद उपरोÈत अवͬध कȧ समािÜत से पहले नई बाजार सͧमǓत का गठन ͩकया जाता है, तो अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत सदèय नवगǑठत बाजार सͧमǓत कȧ पहलȣ आम बैठक के ͧलए ǓनयुÈत Ǔतͬथ पर काय[ करना बंद कर दɅगे । झारखंड सरकार या Ǔनदेशक, पूव[वतȸ अवͬध कȧ समािÜत से पहले हȣ, कदाचार के ͧसƨ होने पर, अÚय¢ और उपाÚय¢ सǑहत ͩकसी भी सदèय को बखा[èत कर सकते हɇ। इस तरह कȧ घटना मɅ, एक आकिèमक ǐरिÈत को माना जाएगा और इस तरह कȧ ǐरिÈत को यथाषीē, जैसा ͩक मामला हो सकता है झारखंड सरकार या Ǔनदेशक ɮवारा एक åयिÈत के नामांकन के ɮवारा, भरा जाएगा ।
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18. Constitution of the second and subsequent Market Committee
ɮͪवतीय एवं Ĥवतȸ कȧ बाजार सͧमǓत का गठन
- (1) जैसा ͩक धारा17 मɅ Ǒदया गया है, गठन कȧ अͬधसूचना कȧ तारȣख से पांच साल के ͧलए गǑठत एक बाजार सͧमǓत मɅ Ǔनàन शाͧमल हɉगे- (क) धारा 23 के तहत नाͧमत अÚय¢ एवं चुने गए एक उपाÚय¢, जैसा भी मामला हो (ख) इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ और उसके तहत बनाए गए Ǔनयमɉ के अनुसार, एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवा[चन ¢ेğɉ से Ĥ×य¢ चुनाव ɮवारा चुने गये इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले कृषकɉ के दस ĤǓतǓनͬध, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता हैः परÛतुक ͩक कोई भी कृषक बाजार सͧमǓत के कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के ͧलए योÊय नहȣं हो सकता है, जब तक ͩक उसने अपनी कृͪष उपज को पूव[वतȸ वष[ मɅ कम से कम एक बार, या पांच वषɟ मɅ पांच बार, बाजार सͧमǓत के ͧलए पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ पड़ने वाले मुÉय बाजार Ĥांगण या उप-बाजार Ĥांगण मɅ बेचा हो । (ग) ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवासी åयापाǐरयɉ के ĤǓतǓनͬध, इस तरह कȧ योÊयता रखने वाले, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अनु£िÜतधारȣ åयापाǐरयɉ मɅ से चुने गए होः परÛतुक ͩक कोई भी åयापारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (घ) बाजार सͧमǓत ɮवारा अनु£िÜत ĤाÜत कमीशन एजɅट का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, जो अनु£िÜत धारक कमीशन एजɅटɉ मɅ से चुने गए हɉ, परÛतुक ͩक कोई भी कमीशन एजɅट एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत का मतदाता न हो । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है । (ड.) भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकाǐरयɉ का एक ĤǓतǓनͬध, ऐसी योÊयता रखता है, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है, अनु£िÜत धारक भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार अͬधकाǐरयɉ मɅ से चुने गए हो । परÛतुक ͩक कोई भी भारो×तोलकɉ, मजदूर और अÛय बाजार के अͬधकारȣ एक समय मɅ एक से अͬधक बाजार सͧमǓत के मतदाता नहȣं हɉगे । परÛतुक ͩक वह इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अÛयथा अयोÊय नहȣं है।
- (2) Ĥ×येक बाजार सͧमǓत मɅ सͧमǓत के Ǔनàनांͩकत अÛय सदèय हɉगे- (क) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करने वाले सहकारȣ ͪवपणन सोसाइटȣ का एक ĤǓतǓनͬध जो इस तरह के सोसाइटȣ के Ĥबंधन सͧमǓत ɮवारा चुना जाएगाः परÛतुक ͩक यǑद ऐसे एक से अͬधक सोसाइटȣ पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ मɅ काय[ करता है, तो ऐसे सदèय का चुनाव ऐसे सोसाइटȣ कȧ Ĥबंधन सͧमǓतयɉ के सभी सदèयɉ ɮवारा ͩकया जाएगा । परÛतुक ͩक इस धारा मɅ कुछ भी लागू नहȣं होगा यǑद राÏय सहकारȣ सͧमǓतयɉ अͬधǓनयम के Ĥावधान के तहत ͩकसी भी सोसाइटȣ कȧ Ĥबंध सͧमǓत को अͬधĐͧमत करती हɉ । (ख) झारखंड सरकार के कृͪष/बागवानी ͪवभाग के एक अͬधकारȣ को कृͪष/बागवानी Ǔनदेशक ɮवारा नाͧमत ͩकया जाना है; (ग) पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के अͬधकार ¢ेğ मɅ आने वाले Ēाम पंचायत या िजला पǐरषद का एक ĤǓतǓनͬध जो िजला पंचायत के अÚय¢ ɮवारा मनोनीत हो परÛतुक ͩक िजला मुÉयालय पर िèथत बाजार सͧमǓत मɅ, ĤǓतǓनͬध को िजला पंचायत के सदèयɉ मɅ से हȣ नाͧमत ͩकया जाएगा ।
- (3) केवल उपधारा
- (1) के तहत सदèयɉ को मतदान करने का अͬधकार होगा ।
- (4) झारखंड सरकार मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव का संचालन करने का Ǔनयम बना सकता है ।
- (5) सदèय का हर चुनाव और नामांकन आͬधकाǐरक गजट मɅ समाह×ता[/Ǔनदेशक ɮवारा अͬधसूͬचत होगा ।
- (6) कोई भी åयिÈत दो से अͬधक काय[काल के ͧलए बाजार सͧमǓत का सदèय नहȣं हो सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
19. Division of delineated market area for constituencies and reservation of seat
Ǔनवा[चन ¢ेğɉ और सीट के आर¢ण के ͧलए पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ का ͪवभाजन
- (1) समाह×ता[, अͬधसूचना ɮवारा या अÛयथा, एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ को कृषक के ĤǓतǓनͬधयɉ कȧ संÉया के बराबर Ǔनवा[ͬचत बाजार ¢ेğ को, लेͩकन दस से कम नहȣं, मɅ ͪवभािजत करɅगे।
- (2) ͩकसान सदèयɉ के ͧलए एक बाजार सͧमǓत के ͧलए सीधे चुनाव के मामले मɅ, अनुसूͬचत जाǓत, अनुसूͬचत जनजाǓत, अÛय ͪपछड़ा वग[ और मǑहलाओं के ͧलए सीटɉ का आर¢ण सरकार कȧ नीǓत के अनुसार होगा, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
20. Qualification to vote and be the representative of agriculturist
मतदान करने और कृषक का ĤǓतǓनͬध होने कȧ योÊयता
- (1) हर åयिÈत- (क) जो झारखंड राÏय से संबंͬधत भूͧम सुधार अͬधǓनयम; भूͧम ǐरकॉड[ के अनुसार िजसका नाम गांव मɅ भूͧम के माͧलक या प͠ेदार के Ǿप मɅ दज[ ͩकया गया है । (ख) िजसने 18 वष[ कȧ आयु पूरȣ कर लȣ है; और (ग) इस अͬधǓनयम और बनाए गए Ǔनयमɉ के Ĥावधानɉ के तहत िजसका नाम तैयार कȧ गई मतदाता सूची मɅ शाͧमल है, कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के चुनाव मɅ मतदान करने के ͧलए योÊय होगाः परÛतुक ͩक कोई भी åयिÈत एक से अͬधक Ǔनवा[चन ¢ेğ मɅ मतदान करने के योÊय नहȣं होगा ।
- (2) कोई भी åयिÈत कृषकɉ के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ चुने जाने के योÊय नहȣं होगा जब तक ͩक- (क) उनका नाम मतदाताओं कȧ सूची मɅ शाͧमल है, जो ͩक पǐरचाͧलत बाजार ¢ेğ के कृषक के Ǿप मɅ हɇ; (ख) इस अͬधǓनयम या ͩकसी अÛय कानून के Ĥावधानɉ के तहत वह अÛयथा Ǔनवा[ͬचत होने के ͧलए अयोÊय नहȣं है ।
- (3) कोई भी åयिÈत एक से अͬधक बाजार सͧमǓत या Ǔनवा[चन ¢ेğ के ͧलए चुनाव के ͧलए योÊय नहȣं होगा जैसा ͩक मामला हो सकता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
21. Provision for election
चुनाव का Ĥावधान इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ और Ǔनयमɉ के अधीन उपाÚय¢, बाज़ार सͧमǓत के सदèय Ǔनधा[ǐरत तरȣके से चुने जाएंगे। मतदाताओं कȧ सूͬचयɉ कȧ तैयारȣ और रखरखाव और उनकȧ अह[ता और अयोÊयता, जमा राͧश के भुगतान और उनके जÞती, सीटɉ के आर¢ण और वहां से जुड़े सभी मामलɉ के ͧलए भी इस तरह के Ǔनयम Ĥभावी हɉगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
22. Superintendence, direction and control of elections
चुनावɉ का अधी¢ण, Ǔनदȶशन और Ǔनयंğण
- (1) Ǔनदेशक के Ǔनदȶशɉ के अधीन, बाजार सͧमǓत के सभी चुनावɉ के ͧलए मतदाताओं कȧ सूͬचयɉ कȧ तैयारȣ, Ǔनदȶशन और Ǔनयंğण, िजला समाह×ता[ मɅ ǓनǑहत हɉगे ।
- (2) झारखंड सरकार िजला समाह×ता[ को Ĥद×त कायɟ और िजàमेदाǐरयɉ के Ǔनव[हन के ͧलए ऐसे कम[चारȣ और Ǔनͬध उपलÞध कराएगा जो इस अͬधǓनयम के तहत आवæयक हो सकते हɇ।
- (3) उपाÚय¢ और बाजार सͧमǓत के सदèयɉ के चुनाव के संबंध मɅ सभी खच[ राÏय के समेͩकत Ǔनͬध से मलɅगे ।
- (4) उस समय लागू ͩकसी भी कानून मɅ कुछ भी ǓनǑहत होने के बावजूद, झारखंड सरकार या राÏय Ǔनवा[चन आयोग या इसके ͧलए Ĥाͬधकृतͩकसी भी अÛय Ǔनकाय बाजार सͧमǓत चुनाव से जुड़े सभी मामलɉ के ͧलए Ǔनदȶश जारȣ कर सकते हɇ, िजसमɅ चुनाव गǓतͪवͬधयɉ कȧ ताͧलका को रƧ करने या मतदान èथͬगत करने के Ǔनदȶश भी शाͧमल हɇ ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
23. Nomination of Chairperson and Election of Vice-Chairperson
अÚय¢ का मनोनयन और उपाÚय¢ का चुनाव
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
24. Term of the office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
- (1) सरकार ɮवारा मनोनीत अÚय¢ का काय[काल पद Ēहण करने कȧ Ǔतͬथ से 5 वष[ या बाजार सͧमǓत कȧ Ǔनरंतरता तक या राÏय सरकार कȧ इÍछा पयɍत जो भी पहले हो, तक होगा । (1(क)) उपाÚय¢ और Ǔनवा[ͬचत सदèय, इस अͬधǓनयम के तहत पद Ēहण करने कȧ Ǔतͬथ से 5 वष[ या बाजार सͧमǓत कȧ Ǔनरंतरता तक, जो भी पहले हो, के ͧलए पद धारण करɅगे ।
- (2) उप-धारा
- (1) मɅ ǓनǑहत Ĥावधान के बावजूद, एक åयिÈत जो सहकारȣ सͧमǓत, कृͪष / बागवानी ͪवभाग और Ēाम पंचायत या िजला पंचायत के ĤǓतǓनͬध के Ǿप मɅ बाजार सͧमǓत का नाͧमत सदèय है, जैसा भी मामला हो, सोसाइटȣ के Ĥबंध सͧमǓत या संबंͬधत Ēाम पंचायत या िजला पंचायत के सदèय के Ǿप मɅ उनके काय[काल समाÜत होने पर, बाजार सͧमǓत का उनका काय[काल समाÜत हो जाएगा या अÛयथा, या जब तक ͪवभाग ɮवारा संबंͬधत सदèय के Ǿप पुनः नाम Ǔनदेͧशत नहȣं ͩकया जाता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
25. Commencement of terms of office of Chairperson, Vice-Chairperson and Members
- (1) अÚय¢, उपाÚय¢ और एक बाजार सͧमǓत के Ǔनवा[ͬचत सदèयɉ के पद का काय[काल बाजार सͧमǓत के Ǔनवत[मान पदाͬधकारȣ के काय[काल कȧ समािÜत के तुरंत बाद या पहलȣ बैठक कȧ तारȣख पर शुǾ होगा ।
- (2) जब आम चुनाव के बाद या ͩकसी भी समय बाजार सͧमǓत के सदèयɉ के Ǿप मɅ काय[ करने के ͧलए कृषकɉ के आधे से अÛयून ĤǓतǓनͬध और बाजार सͧमǓत के कुल सदèयɉ मɅ से आधे से अÛयून सदèय उपलÞध हɇ इस अͬधǓनयम मɅ कुछ भी ǓनǑहत होने के बावजूद, बाजार सͧमǓत ͪवͬधवत Ǿप से गǑठत या ͪवͬधवत Ǿप से काय[शील माना जाएगा, और ऐसी बाजार सͧमǓत शिÈतयɉ का उपयोग करने और बाजार सͧमǓत के कायɟ को करने के ͧलए स¢म होगी ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
26. Resignation of Members
बाजार सͧमǓत के पदेन सदèय को छोड़कर, एक सदèय बाजार सͧमǓत के अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप मɅ अपनी सदèयता से इèतीफा सɋप सकता है या भेज सकता है िजसे अÚय¢ ɮवारा सं£ान मɅ ͧलया जायेगा, ऐसे सदèय कȧ जगह इèतीफे कȧ तारȣख से पंġह Ǒदनɉ कȧ समािÜत पर ǐरÈत हो जाएगी, जब तक ͩक ऐसी अवͬध के भीतर वह सदèय अÚय¢ को संबोͬधत कर ͧलͨखत मɅ अपना इèतीफा वापस नहȣं लेता है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
27. Resignation by Chairperson and Vice-Chairperson and vacancy in their office
- (1) अÚय¢ और उपाÚय¢, ͩकसी भी समय अपने पद से इèतीफा Đमशः मंğी, कृͪष ͪवपणन Ĥभारȣ और अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप मɅ दे सकते हɇ; और इस तरह के इèतीफे कȧ तारȣख से èपçट पंġह Ǒदनɉ कȧ समािÜत पर पद ǐरÈत हो जाएगा, जब तक ͩक पंġह Ǒदनɉ कȧ उÈत अवͬध के भीतर वे मंğी, कृͪष ͪवपणन Ĥभारȣ या अÚय¢ को ͧलͨखत Ǿप से इèतीफा वापस नहȣं लेते हɇ, जैसा ͩक मामला हो ।
- (2) अÚय¢ के पद से इèतीफे, मृ×यु, Ǔनçकासन या अÛयथा कȧ वजह से ǐरिÈत के दौरान, उपाÚय¢ अÚय¢ के शिÈतयɉ का Ĥयोग करɅगे और कायɟ का Ǔनçपादन करɅगे जब तक ͩक अÚय¢ का ͪवͬधवत मनोनयन नहȣं हो जाता है, और यǑद उपाÚय¢ का पद भी ǐरÈत है, तो इस अͬधǓनयम मɅ ǓनǑहत कुछ के बावजूद, Ǔनदेशक कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ मंğी के पूव[ अनुमोदन के साथ, एक अͬधकारȣ कȧ ǓनयुिÈत करɅगे, जो अÚय¢ के ͪवͬधवत मनोनयन होने तक कȧ उनकȧ शिÈतयɉ का Ĥयोग करेगा और कायɟ का Ǔनव[हन करेगा। उपाÚय¢ के पद से इèतीफा, मृ×यु, Ǔनçकासन या अÛयथा के कारण होने वालȣ ǐरिÈत के दौरान, अÚय¢ शिÈतयɉ का Ĥयोग करɅगे और उपाÚय¢ के कायɟ का Ǔनçपादन तब तक करɅगे जब तक उपाÚय¢ का ͪवͬधवत Ǔनवा[चन नहȣं हो जाता ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
28. Removal of the Chairperson and No confidence motion against Vice-Chairperson
- (1) सरकार ͩकसी भी समय अपने ͪववेक से मनोनीत अÚय¢ को पद से हटा सकती है । (1 (क)) उप-धारा
- (2) के तहत इस उƧेæय के ͧलए ͪवशेष Ǿप से बुलाई गई बैठक मɅ उपाÚय¢ के ͨखलाफ अͪवæवास Ĥèताव लाया जा सकता है, और यǑद Ĥèताव सͧमǓत के कुल सदèयɉ के बहुमत और उपिèथत सदèयɉ मɅ से दो-Ǔतहाई से अनूÛय हो, के बहुमत से पाǐरत हो जाता है, जैसा भी मामला हो, उपाÚय¢ के पद पर नहȣं रहɅगे ।
- (2) उप-धारा
- (1) के Ĥयोजन के ͧलए अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने के नोǑटस ĤाÜत होने के तीस Ǒदनɉ के अंदर बाजार सͧमǓत कȧ एक बैठक Ǔनधा[ǐरत तरȣके से आयोिजत कȧ जाएगी। बाजार सͧमǓत का कोई पदेन सदèय अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने के नोǑटस जारȣ नहȣं कर सकता है । बाजार सͧमǓत के पदेन सदèय को लाए गए अͪवæवास Ĥèताव पर वोट देने का अͬधकार नहȣं होगा ।
- (3) अÚय¢ कȧ अनुपिèथǓत मɅ भी उपाÚय¢ बैठक कȧ अÚय¢ता नहȣं कर सकते, लेͩकन इस तरह कȧ बैठक कȧ अÚय¢ता/एक अͬधकारȣ ɮवारा कȧ जाएगी, िजसे Ǔनदेशक, मंğी, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ से परामश[ से ǓनयुÈत कर सकते हɇ। हालाँͩक, उपाÚय¢ को बैठक कȧ काय[वाहȣ मɅ भाग लेने और अÛयथा बोलने का अͬधकार होगा ।
- (4) यǑद अͪवæवास Ĥèताव को पूवȾÈत Ǿप से नहȣं लाया जाता है या यǑद कोरम के ͧलए बैठक का आयोिजत नहȣं कȧ जा सकती है, तो उसी उपाÚय¢ के ͧलए अͪवæवास Ĥèताव लाये जाने का कोई नोǑटस ऐसी Ǔनधा[ǐरत बैठक कȧ तारȣख से छह महȣने समाÜत होने के बाद तक नहȣं जारȣ ͩकया जा सकेगा ।
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29. Leave of absence to Chairperson and Vice-Chairperson and consequences of absence without leave
- (1) इस संबंध मɅ बनाए गए Ǔनयमɉ के अधीन, Ĥ×येक अÚय¢ और Ĥ×येक उपाÚय¢ जो अÚय¢ के Ǿप मɅ काय[ कर रहा है, जो सͧमǓत कȧ तीन लगातार बैठकɉ से, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ मंğी से छु͠ी ͧलए ǒबना, खुद को अनुपिèथत रखता है, इस तरह कȧ तीसरȣ बैठक के Ǒदन औरतारȣख से अÚय¢ नहȣं रहेगा ।
- (2) उप-धारा
- (1) के Ĥावधानɉ के अधीन, Ĥ×येक उपाÚय¢, जो अÚय¢ कȧ छु͠ी के ǒबना सͧमǓत कȧ लगातार तीन बैठकɉ से खुद को अनुपिèथत करता है, इस तरह कȧ तीसरȣ बैठक के Ǒदन और तारȣख से उपाÚय¢ नहȣं रहेगा ।
- (3) बाजार सͧमǓत कȧ लगातार छह बैठकɉ के ͧलए उप-धारा
- (1) या
- (2) के तहत छु͠ी नहȣं दȣ जाएगी। जब भी इस तरह कȧ छु͠ी, अ×याͬधक आवæयकताओं, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया हो, को अÚय¢ और उपाÚय¢ को दȣ जाती है, तो बाजार सͧमǓत ऐसे पाğ सदèयɉ का चुनाव करेगी, जो बाजार सͧमǓत के अÚय¢ और उपाÚय¢ के Ǿप मɅ कत[åयɉ और कायɟ का Ǔनव[हन कर सकते हɇ, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया गया है ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
30. Refusal to hand over the charge to new Chairperson or Vice-Chairperson
- (1) अÚय¢ का मनोनयन या उपाÚय¢ के चुनाव होने पर, जैसा भी मामला हो, Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢ अपने पद का Ĥभार काया[लय मɅ उ×तराͬधकारȣ को सɋपɅगे ।
- (2) यǑद Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢ उप-धारा
- (1) के तहत अपने काया[लय का Ĥभार सɋपने मɅ ͪवफल रहता है या मना करता है, तो इस संबंध मɅ Ǔनदेशक या उसके ɮवारा Ĥाͬधकृत कोई अͬधकारȣ मंğी, कृͪष ͪवपणन के Ĥभारȣ के पूव[ èवीकृǓत से Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢, जैसा भी मामला हो, को अपने काया[लय के Ĥभार के साथ-साथ सभी ǐरकॉड[, कोष और बाजार सͧमǓत कȧ संपि×त, यǑद कोई उनके कÞजे मɅ हɉ तो, को ͧलͨखत आदेश से हèतांतǐरत करने का Ǔनदेश दे सकता है ।
- (3) यǑद Ǔनवत[मान अÚय¢ या उपाÚय¢, िजÛहɅ उप-धारा(2) के तहत कोई Ǔनदȶश जारȣ ͩकया गया है, तो ऐसे Ǔनदȶश का अनुपालन नहȣं करता है, Ǔनदेशक या इस संबंध मɅ Ĥाͬधकृत ͩकसी भी अͬधकारȣ के पास वैसी हȣ शिÈतयां हɉगी जैसे ͩक एक ͧसͪवल कोट[ मɅ ͧसͪवल ĤͩĐया संǑहता, 1908 (1908 का 5) के तहत एक आ£िÜत ǓनçपाǑदत करते समय ǓनǑहत होती हɇ ।
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32. As a verbatim transcription scribe, I am unable to transcribe section 31 from the provided text.
Establishment and Composition of Market Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ बाजार सͧमǓत कȧ èथापना और संघटन
- (1) जैसा ͩक धारा 14
- (1) मɅ Ǒदया गया है, झारखंड सरकार अͬधसूचना ɮवारा, झारखंड राÏय मɅ िèथत ऐसे बाजार Ĥांगण िजसे “राçĚȣय मह×व“ का बाजार Ĥांगण माना जाता है के ͧलए इस अͬधǓनयम के Ĥावधानɉ के Ĥभावी काया[Ûवयन के ͧलए एक अलग बाजार सͧमǓत का गठन कर सकती है ।
- (2) इस अͬधǓनयम मɅ बनाए गए बाजार सͧमǓत के ͧलए और इससे संबंͬधत सभी Ĥावधान, िजसमɅ मनोनीत अÚय¢, उपाÚय¢ और सदèयɉ के चुनाव शाͧमल हɉ, के यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत, “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण” के ͧलए गǑठत बाजार सͧमǓत पर लागू होगी ।
- (3) धारा 18 के तहत उपलÞध कराए गए, राçĚȣय मह×व के बाजारĤांगण कȧ बाजार सͧमǓत मɅ शाͧमल हɉगे -
- (ii) उपाÚय¢ 1
- (iii) कृषक 10 दो अÛय राÏयɉ जहां से एम०एन०आई० मɅ आगमन ĤाÜत कर रहे हɇ से एक-एकसǑहत 2 कृषक (जहां एम०एन०आई० िèथत है वहां के सरकार से संबंͬधत राÏय सरकारɉ ɮवारा नाͧमत ͩकए जाने के ͧलए ĤाÜत ऐसे नामांकन के अनुरोधɉ कȧ ĤािÜत पर नामांͩकत ͩकए जाने पर) ।
- (iv) एम०एन०आई० के ऐसे पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ के Ǔनवासी अनु£िÜतधारȣ åयापाǐरयɉ मɅ से चुने गए, एकल एकȧकृत लाइसɅस रखने वाला åयापारȣ, जो एक पǐरसीͧमत बाजार ¢ेğ का Ǔनवासी हो, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत हो इस तरह कȧ योÊयता रखता हो 1
- (v) झारखंड सरकार ɮवारा नाͧमत अंतर-राÏय åयापार अनु£िÜत धारक, जैसा ͩक Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है 1
- (vi) सदèय के Ǿप मɅ अनु£िÜत ĤाÜत कमीशन एजɅट का एक ĤǓतǓनͬध, जैसा Ǔनधा[ǐरत ͩकया जा सकता है 1
- (vii) भारत सरकार के कृͪष ͪवपणन सलाहकार या उनके नामांͩकत åयिÈत जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (viii) ¢ेğ के मुÉय काय[पालक अͬधकारȣ/नगर आयुÈत या उनके नामांͩकत åयिÈत 1
- (ix) मुÉय नगर Ǔनयोजक या ऐसे Ĥाͬधकार िजनके पास ऐसी शिÈतयां हɉ या उनके नामांͩकत åयिÈत 1
- (x) Ǔनदेशक या उनके नाͧमती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (xi) Ĥबंध Ǔनदेशक, राÏय कृͪष ͪवपणन पष[द (पदेन) या उनके नामांͩकत åयिÈत जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɉ 1
- (xii) काय[कारȣ सदèय (िजसे झारखंड सरकार ɮवारा ǓनयुÈत ͩकया जाना है, जो एम०एन०आई० कȧ बाजार सͧमǓत के सͬचव या सी०ई०ओ० के Ǿप मɅ काय[ करɅगे) 1
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
33. Appointment and functions of Secretary of the Market Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ बाजार सͧमǓत के सͬचव कȧ ǓनयुिÈत और काय[। बाजार सͧमǓत के सी०ई०ओ० के Ǿप मɅ काय[ करने वाले सͬचव को झारखंड सरकार ɮवारा 10 साल के अनुभव वाले झारखंड राÏय के ͧसͪवल सेवा अͬधकाǐरयɉ या इस Ĥकार से संधाǐरत पेशेवरɉ के पैनल या कृͪष ͪवपणन मɅ दस वष[ के अनुभव वाले कɅġ/राÏय सरकार से ĤǓतǓनयुÈत मɅ से ǓनयुÈत ͩकया जाएगा ।
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34. Executive Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ काय[कारȣ सͧमǓत
- (1) काय[कारȣ सͧमǓत मɅ शाͧमल हɉगे-
- (i) एम०एन०आई०के अÚय¢ 1
- (ii) एम०एन०आई०का एकल एकȧकृत अनु£िÜत रखने वाला åयापारȣ 1
- (iii) Ǔनदेशक या उनके नाͧमती (पदेन), जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɇ 1
- (iv) एम०डी०, एस०ए०एम०बी० या उनके नाͧमती, जो भारत सरकार के अवर सͬचव के पद से नीचे नहȣं हɇ 1
- (v) एम०एन०आई०कȧ बाजार सͧमǓत का काय[कारȣ सदèय जो काय[कारȣ सͧमǓत के सदèय सͬचव के Ǿप मɅ होगा 1
- (2) आपातकाल के मामले मɅ, काय[कारȣ सͧमǓत बाजार सͧमǓत के अनुमोदन कȧ आवæयकता वाले मुƧɉ को तय कर सकती है। हालाँͩक, इस तरह के Ǔनण[य, बाजार सͧमǓत ɮवारा इस तरह के Ǔनण[य ͧलए जाने के पɇतालȣस Ǒदनɉ के भीतर अनुमोǑदत कर Ǒदए जाएँगɅ। ऐसा करने मɅ ͪवफलता या बाजार सͧमǓत ɮवारा इस तरह के Ǔनण[यɉ कȧ अèवीकृǓत कȧ िèथǓत मɅ, ऐसा Ǔनण[य अशÈत और शूÛय हो जाएगा, हालांͩक, इस तरह के ͩकसी भी अèवीकृǓत इस Ǔनण[य के तहत ͩकए गए कुछ कȧ वैधता के प¢पात के ǒबना होगाः Provided that कि बाजार सͧमǓत इस तरह के Ǔनण[य मɅ कोई भी संशोधन करती है, इस तरह के संशोधन कȧ तारȣख से Ǔनण[य केवल इस तरह के Ĥभाव मɅ होगा ।
- (3) काय[कारȣ सͧमǓत जैसा आवæयक हो बैठक करɅगे, परÛतु कैलɅडर माह मɅ कम से कम एक बार बैठक अवæय करɅगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
35. Term of office of Members of the Executive Committee of MNI
एम0एन0आई0 कȧ काय[कारȣ सͧमǓत के सदèयɉ के पद कȧ अवͬध काय[काǐरणी सͧमǓत के सदèय झारखंड सरकार के इÍछानुसार काया[लय संभालɅगे ।
Chapter III CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEE
36. Other provision of this Act also to apply to Market yard of National Importance
इस अͬधǓनयम के अÛय Ĥावधान राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण पर भी लागू होगɅ इस अͬधǓनयम के अÛय सभी Ĥावधान, जो “राçĚȣय मह×व के बाजार Ĥांगण“ के ͧलए ͪवǓनǑद[çटनहȣं हɇ, इस अͬधǓनयम कȧ धारा-9 के तहत èथाͪपत और अͬधसूͬचत ͩकए गए एम०एन०आई० पर यथोͬचत पǐरवत[नɉ सǑहत लागू हɉगे ।
Some statutory text is still being prepared for this language version.
PDF: pending for this language.