section 9
The Chancellor
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Part 3 Part 3
Statutory text
- (1) कुलाधिपति — विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय का संरक्षक होगा।
- (2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों के निरीक्षण का अधिकार होगा।
- (3) यदि किसी मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कार्रवाई कानून या अध्यादेश के अनुसार नहीं है, तो कुलाधिपति उसे रद्द या संशोधित करने का निर्देश दे सकते हैं।
- (4) यदि उपधारा
- (3) के अंतर्गत कोई निर्देश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय के अधिकारी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
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