section 5
Powers of the University
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Chapter 2 Chapter 2
Statutory text
विश्वविद्यालय की शक्तियां — विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:
- (1) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से दीक्षांत समारोह आयोजित करना;
- (2) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय के साथ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो, संघ या सहयोग करना;
- (3) उपधारा
- (2) के अंतर्गत संघ या सहयोग की शर्तों के अधीन, किसी भी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक निकाय के साथ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हो, शिक्षा प्रदान करने या उसके विस्तार के लिए समझौता करना, यदि आवश्यक हो तो, उस विश्वविद्यालय या शैक्षणिक निकाय को विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करना; (क) उपधारा
- (2) के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय की डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को मान्यता देना; (ख) किसी भी विश्वविद्यालय, संस्था या शैक्षणिक निकाय को विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने या मान्यता देने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित विश्वविद्यालय, संस्था या निकाय के किसी भी कर्मचारी या छात्र को, जो उक्त समझौते या सहयोग के अंतर्गत आता हो, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विशेषाधिकार प्रदान करना।
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