section 24
Resignation
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Chapter 4 Chapter 4
Statutory text
- (1) कुलधिपति को सम्बोधित पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य अपना पद त्याग सकेगा, यदि वह विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद को अपना लिखित त्याग पत्र दे देता है और ऐसी स्थिति में सदस्यता उस तिथि से मानी जायेगी जिस तिथि से कुलधिपति उसे स्वीकार कर लेता है और उसकी सदस्यता उस तिथि से समाप्त मानी जायेगी।
- (2) कार्यपालिका परिषद का कोई सदस्य या अन्य कोई भी व्यक्ति अपना त्यागपत्र कुलधिपति को दे सकता है, यदि वह किसी कारणवश अपना कार्य करने में असमर्थ है या वह अपनी पद की गरिमा को नहीं निभा सकता है, तो वह बिना किसी पूर्व सूचना के अपना पद त्याग सकता है।
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