section 49
Repeal and Savings
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Part 9 Part 9
Statutory text
- (1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व का कोई अध्यादेश प्रवृत्त था, तो उस अध्यादेश के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।
- (2) उपधारा
- (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई या अध्यादेश के अर्न्तगत किए गए कोई भी कार्य, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रभावी बने रहेंगे।
- (3) उपधारा
- (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई या अध्यादेश के अर्न्तगत किए गए कोई भी कार्य, इस अधिनियम के अर्न्तगत प्रभावी बने रहेंगे।
- (4) उपधारा
- (1) के अर्न्तगत की गई कोई भी कार्रवाई उक्त अध्यादेश के किसी प्रावधान के अधीन की गई कार्यवाहियों में की गई कोई भी कार्रवाई, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।
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