section 29
Annual Accounts
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Chapter 4 Chapter 4
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और वित्तीय विवरण कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) वार्षिक लेखा का अंकेक्षण (Audit) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा।
- (3) अंकेक्षित लेखा, अंकेक्षक की रिपोर्ट के साथ, कार्य परिषद् के माध्यम से प्रबन्ध बोर्ड (Board of Management) को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) वार्षिक लेखा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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