section 3
Incorporation
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Chapter 2 Chapter 2
Statutory text
विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन
- (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति एवं प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय प्राधिकारण के प्रथम सदस्य और विश्वविद्यालय प्राधिकारण के वे सभी व्यक्ति जो तत्समय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति, कुलपति, बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त हों, वे इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय से एक निगमित निकाय (Body Corporate) के रूप में गठित होंगे।
- (3) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होगा और एक सामान्य मुद्रा (Common Seal) होगी, तथा उक्त के नाम से वह वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।
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