section 33
Provident and Pension Funds
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011General201149 sections
Part 6 Part 6
Statutory text
- (1) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) और पेंशन निधि का गठन किया जाएगा।
- (2) भविष्य निधि और पेंशन निधि का प्रबंधन और निवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (3) भविष्य निधि और पेंशन निधि के लेखा का अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा।
- (4) भविष्य निधि और पेंशन निधि का विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा।
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