section 23
Removal from membership
Pandit Deendayal Upadhayaya Uttrakhand Vishwavidalaya Act, 2011Chapter 4 Chapter 4
किसी भी प्राधिकारी की सदस्यता से हटाना, यदि वह विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य है और वह अयोग्य है या हो जाता है, तो उसे सदस्यता से हटा दिया जायेगा और उसे पद के लिये अयोग्य ठहराया जायेगा; परन्तु:-
(क) विश्वविद्यालय के किसी निकाय का सदस्य होने अयोग्यता का प्रश्न उठने पर, विश्वविद्यालय की कार्यपालिका परिषद का निर्णय अन्तिम होगा और कार्यपालिका परिषद के बिना किसी अन्य निकाय के अयोग्यता का प्रश्न उठने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा;
(ख) विश्वविद्यालय परिषद का अध्यक्ष, कार्यपालिका परिषद की सदस्यता से हटा सकेगा, यदि वह अपनी अयोग्यता की स्थिति में है;
(ग) अयोग्यता के निर्णय हेतु, यदि कोई आरोप विश्वविद्यालय के किसी कार्य के विरुद्ध है, तो इसकी जाँच की जायेगी;
(घ) अन्य प्राधिकारों के साथ, यदि वह यदि वह अनुचित आचरण या किसी भी तरह से विश्वविद्यालय के प्रतिकूल कार्य करता है।
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