section 19
Power to make rules
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964General195928 sections
Statutory text
धारा 19. िनयम बनाने की शिक्त -
- (1) राज्य शासन, पूवर् ूकाशन की शतर् के अधीन रहते ह ु ए, इस अिधिनयम के सामान्यतया िकन्हीं भी उपबन्धों को कायार्िन्वत करने के िलए िनयम बना सकेगा।
- (2) िवशेषतः और पूवोर्क्त शिक्त की व्यापकता पर ूितकूल ूभाव डाले िबना ऐसे िनयमों में िनम्निलिखत समःत या िकन्हीं भी िवषयों के िलये उपबन्ध हो सकेगा, अथार्त - (क) िवलोिपत, (ख) तेन्दू पत्ते की मूल्य सूची का ूकाशन, (ग) इस अिधिनयम के अधीन जांच करने की िविध, (घ) वे िनबर्न्धन तथा शतेर्ं िजनके अधीन अनुज्ञापऽ जारी िकया जायेगा, वह ूािधकारी िजसके द्वारा वह रीित िजसमें तथा वह फीस या फीसें िजसकी या िजनकी देनगी की जाने पर िविभन्न ूकार की पिरवहन गाि़डयों के िलये अनुज्ञापऽ जारी िकये जा सकेंगे। (ङ) धारा 10 के अधीन पंजीयन (Registration) - की रीित, (च)
- (1) धारा 11 की उपधारा
- (1) के अधीन रिजःशेशन की रीित, कालाविध, िजसके भीतर ऐसा रिजःशेशन िकया जावेगा तथा उसक े िलये देय फीस।
- (2) धारा 11 की उपधारा 2 अधीन घोषणा का ूारूप। अिधकारी िजसको, िदनांक तथा रीित, िजस ूकार घोषणा ूःतुत की जावेगी। (च-एक) धारा 12 (क) की उपधारा
- (3) के अधीन वह रािश (Consideration) िजसकी देनगी की जाने पर अनुज्ञा दी जा सकेगी। (च-दो) धारा 14 की उपधारा
- (5) के अधीन वह ूारूप। िजसमें सम्पित्त के अिधहरण के िलये कायर्वािहयों की सूचना भेजी जायेगी। (च-तीन) धारा 14-क की उपधारा
- (1) के अधीन वह ूारूप िजसमें अपील की जाएगी तथा फीस की वह रकम जो ऐसी अपील के साथ दी जायेगी और वह रूप िजसमें वह देय होगी। (छ) कोई अन्य िवषय िजसका इस अिधिनयम के अधीन अिभव्यक्त व िवविक्षत (expressly) रूप से िविहत िकया जाना अपेिक्षत हो।
- (3) इस अिधिनयम के अधीन बनाये गये समःत िनयम िवधान-सभा के पटल पर रखे जावेंगे।
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