section 14B
Revision before Sessions Court against order of appellate authority
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964General195928 sections
Statutory text
धारा 14. ख. अपील ूािधकारी के आदेश के िवरूद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण -
- (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील ूाधीकारी द्वारा पािरत िकये गये अंितम आदेश से या पािरणािमक ःवरूप के आदेश से पिरवेिदत हो, उस आदेश के, िजसके िवरूद्ध आक्षेप िकया जाना ईिप्सत है, तीस िदन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को, पुनरीक्षण के िलये यािचका ूःतुत कर सकेगा िजसके सेशन खण्ड के भीतर अपील ूािधकारी का मुख्यालय िःथत हो। व्याख्या - इस उपधारा के अधीन तीस िदन की कालाविध की संगणना करने में, वह समय अपविजर्त कर िदया जायेगा जो अपील ूािधकारी के आदेश की ूमािणत ूित अिभूाप्त करने के िलए अपेिक्षत रहा हो।
- (2) सेशन न्यायालय, अपील ूािधकारी द्वारा पािरत िकये गये िकसी अंितम आदेश या िकसी पािरणािमकःवरूप के आदेश की पुिष्ट कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, या उसे उपान्तिरत कर सकेगा।
- (3) पुनरीक्षण में पािरत िकये आदेश की ूितयां, अपील ूािधकारी को तथा ूािधकृत पदािधकारी को, पालन के हेतु या ऐसे अितिरक्त आदेश पािरत करने हेतु या ऐसी अितिरक्त कायर्वाही करने हेतु भेजी जायेगी जैसा िक ऐसे न्यायालय द्वारा िनदेिशत िकया जाये।
- (4) इस धारा के अधीन िकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका िविनिश्चत करने के िलये सेशन न्यायालय, जहां तक हो सके उन्हीं अिधकारों का ूयोग करेगा और उसी ूिबया का अनुसरण करेगा िजसका िक ूयोग और अनुसरण वह दण्ड ूिबया संिहता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन िकसी पुनरीक्षण को महण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका िविनश्चय करने के समय करता है।
- (5) दण्ड ूिबया संिहता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तिवर्ष्ट िकसी तत्ूितकूल बात के होते हए भी, इस धारा के अधीन पािरत िकया गया सेशन न्यायालय का आदेश अंितम होगा और िकसी भी न्यायालय के समक्ष ूश्नगत नहीं िकया जायेगा।
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