section 13
Delegation of powers
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964धारा 13. शिक्तयों का ूत्यायोजन (Delegation of Power) - राज्य शासन, आदेश द्वारा इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के अधीन सहायक वन संरक्षक से िनम्न ौेणी के िकसी भी पदािधकारी या ूािधकारी को अपनी िकन्हीं भी शिक्तयों से या कृत्यों से ूत्योिजत (delegate) कर सकेगा जो िक उन्हें ऐसी शतोर्ं या िनबन्धनों के अधीन, जैसी की राज्य शासन आदेश में उिल्लिलखत करे, ूयोग में लायेगा या सम्पािदत करेगा। नोट - राज्य शासन ने िनम्नानुसार अिधकार िदये हैं। अिधसूचना ब. 246/X/65 िदनांक 12‐1‐65 मध्य ूदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार िविनयमन), 1964 (ब. 29, वषर् 1964) की धारा 13 द्वारा ूदत्त शिक्तयों का ूयोग करते हये राज्य शासन, िनम्न अनुसूची के ःतम्भ (Column 2) में ूदिशर्त अिधकारों को इन्हीं अनुसूची के ःतम्भ (Column 3) में ूदिशर्त अिधकािरयों को अिधकार ूदत्त करता है जो किथत अनुसूची के ःतम्भ 4 में िनदेर्िशत यिद कोई शतर् या ूितबन्ध हो तो उसको मानते हये किथत अिधकारों का ूयोग करेगा। (म.ू. राजपऽ िदनांक 12‐1‐1965, पृष्ठ 34 पर ूकािशत)
अनु. 1 अिधकार 2 अिधकारी 3 शतर् एवं ूितबंध 4 िरमाकर् 5 1. 2. 3. अिधिनयम की धारा 3 के अनुसार इकाई गठन का अिधकार अिधिनयम की धारा 4 के अधीन अिभकतार्-कताओं की िनयुिक्त का अिधकार तथा अिभकतार्ओं की िनयुिक्त को रद्द करने की शिक्त अिधिनयम की धारा 8 के अंतगर्त िडपो खोलने का अिधकार 1. वन संरक्षक, तेन्पू पत्ता, भोपाल। 2. मुख्य वन संरक्षक, म.ू. भोपाल। 3. उप मुख्य वन संरक्षक, म.ू. भोपाल। क्षेऽीय वृत्तों के ूभारी वन संरक्षक संभागीय वन अिधकारी (वन मण्डलािधकरी) राज्य सरकार की पूवर् अनुमित से अिधकार का ूयोग होगा अिधसूचना ब. 618‐X‐71 िद. 18‐2‐71 द्वारा संशोिधत ूितबन्ध म.ू. शासन वन िवभाग की अिधसूचना ब. 974/X/(2)‐70 िद. 14‐4‐70 जो राजपऽ िदनांक 21‐4‐70 पर पृष्ठ 915‐916 पर ूकािशत से िवलोिपत
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