section 17
Cognizance of offences
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964General195928 sections
Statutory text
धारा 17. अपराधों का ूसंज्ञान (Congizance) - खण्डीय वन पदािधकारी (वन मण्डलािधकारी) से अिनम्न िकसी वन पदािधकारी द्वारा या िकसी अन्य पदािधकारी द्वारा, जो िक इस सम्बन्ध में राज्य शासन द्वारा ूािधकृत कर िदया जावे, उन तथ्यों के सम्बन्ध में िजनसे िक अपराध बनता हो, िकये गये िलिखत ूितवेदन के िबना कोई भी न्यायालय इस अिधिनयम के अधीन दण्डनीय िकसी अपराध का ूसंज्ञान नहीं करेगा।
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