section 15
Penalty
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964धारा 15. शािःत - यिद कोई व्यिक्त इस अिधिनयम या उसके अधीन बनाये गये िनयमों के िकन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो - (क) वह कारावास से िजसकी अविध तीन मास से कम न हो तो जो एक वषर् तक बढ़ाई जा सकती है या अथर्दण्ड से जो पांच हजार रूपये से कम न हो और जो रूपये 50,000 तक हो सकता है, से दण्डनीय होगा। जब तक िक न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो िक सजा से भी न्याय की मांग की पूितर् हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी। (ख) उन तेन्दू पत्तों को, िजनके सम्बन्ध में ऐसा उल्लंघन िकया गया हो, या उनके ऐसे भाग को, जैसा िक न्यायालय को उिचत ूतीत हो, शासन के पक्ष में जप्त कर िलया जायेगा: परंतु यिद न्यायालय की राय है िक यथािःथित सम्पूणर् पत्तों या उनके िकसी भाग के सम्बन्ध में जप्ती का िनदेर्श देना आवँयक नहीं है, तो वह अिभिलिखत िकये जाने वाले कारणों के आधार, पर, ऐसा नहीं करेगा।
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