section 12A
Resale of surplus Tendu leaves
The Madhya Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1964General195928 sections
Statutory text
धारा 12.क. अितिरक्त तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय -
- (1) कोई बीि़डयों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का िनयार्तक, िजसके पास उसकी आवँयकता 1{ } के पश्चात अितिरक्त माऽा में तेन्दू पत्ता बचा रह जाता हो, वह ऐसे अितिरक्त बचे तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय राज्य शासन की या ऐसी िकसी पदािधकारी की, जो इस सम्बन्ध में ूािधकृत िकया जाए, अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। वह व्यिक्त, जो ऐसे तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय करने का अिभूाय रखता हो, राज्य शासन अथवा ूािधकृत अिधकारी को ऐसे ूारूप में, ऐसी िविशष्टयां अन्तिवर्ष्ट करते हए, जैसा िक िविहत िकया जाए, आवेदन करेगा।
- (2) कोई बीि़डयों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का 1{व्यापारी} जो इस धारा की उपधारा
- (1) में विणर्त तेन्दू पत्तों में ऐसे अितिरक्त पिरणाम का बय करने का अिभूाय रखता हो, उसका बय राज्य शासन की या ऐसी िकसी ूािधकारी की, जो इस सम्बन्ध में ूािधकृत िकया जाए, अनुज्ञा के िबना नहीं करेगा। ऐसा बीि़डयों का िनमार्ता या तेन्दू पत्तों का 1{व्यापारी} राज्य शासन को या ऐसे िकसी पदािधकारी को, जो इस सम्बन्ध में ूािधकृत िकया जाए, ऐसे ूारूप में, ऐसी िविशिष्टयां अन्तिवर्ष्ट करते हए जैसा िक िविहत िकया जाए, आवेदन करेगा।
- (3) तेन्दू पत्तों का पुनिवर्बय करने के उपधारा
- (1) के अधीन आवेदन तथा ऐसे तेन्दू पत्तों का बय करने के िलए उपधारा
- (2) के अधीन आवेदन ूाप्त होने पर, राज्य शासन या ूािधकृत पदािधकारी बेता द्वारा ऐसी रािश की, जो िक िविहत की जाए, देनगी की जाने पर, उन दोनों को िलिखत में अनुज्ञा दे सकेगा।
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