section 6
Control of marketing of notified agricultural produce
The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act 1972Control of marketing of notified agricultural produce. धारा 4 के अधीन किसी मण्डी की स्थापना होने पर -
(क) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, मण्डी क्षेत्र के किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिये न तो निर्माण करेगा न उसकी स्थापना करेगा, न उसको चालू रखेगा और न उसको उपयोग में लायेगा या उसका निर्माण किये जाने, न उसकी स्थापना की जाने, न उसको चालू रखे जाने और न उसको उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा ही देगा;
(ख) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय - (एक) मण्डी-क्षेत्र के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिये उपयोग में नहीं लायेगा; या (दो) मण्डी क्षेत्र में मण्डी कृत्याधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगाः
परंतु इसमें की कोई भी बात - (क) ऐसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय को - (एक) जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसे अपने स्वयं के घरेलू उपभोग के लिये खरीदता हो, एक बार में चार क्विंटल से अनधिक परिमाण में किया जाता हो; (दो) जो सिर पर रखकर लाई गई हो; (तीन) जिसका क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता हो; (चार) लुप्त; (पांच) जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, मध्य प्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य ऐसे अभिकरण या संस्था से किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो; (ख) किसी सहकारी सोसायटी से कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये ऐसी कृषि उपज के उससे किये गये अंतरण को लागू नहीं होगीः
परंतु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से ऐसे मण्डी क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को withdraw the exemption कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परंतु के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गई हो।
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