section 5
Ek.Mh izkax.k rFkk ewy e.Mh
The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act 1972Infrastructure197274 sections
Statutory text
(1) (क) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में -
(एक) एक मण्डी प्रांगण होगा और (दो) एक से अधिक उप मण्डी प्रांगण हो सकेंगे। (ख) प्रत्येक मण्डी प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण के लिये एक मूल मण्डी होगी।
(2) राज्य शासन धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र अधिसूचना द्वारा - (क) किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथा स्थिति मण्डी-प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण घोषित करेगी और (ख) यथास्थिति ऐसे मण्डी-प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण के संबंध में, मण्डी क्षेत्र के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मण्डी घोषित करेगी।
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