section 18
Appointment of sub-committees and delegation of powers
The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act 1972Infrastructure197274 sections
Statutory text
ऐसी शर्तों तथा निबंधनों के अव्याधीन रहते हुये, जैसी कि विहित की जाये, मंडी समिति, अपने कर्तव्यों या कृत्य में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिये उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी उप समिति को अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हो।
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