section 3
विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना
The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act 1972Infrastructure197274 sections
Statutory text
(1) किसी ऐसे क्षेत्र के, जिसके कि लिये मण्डी का स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि उपज पैदावार करने वालों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति में जो कि विहित की जाए, कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का ऐसे क्षेत्र में विनियमन करने के लिये, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा जो कि राज्य शासन को, अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के, जो एक मास से कम न हो भीतर प्राप्त हो।
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