section 4
मण्डी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन
The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Act 1972Infrastructure197274 sections
Statutory text
धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुये हों, विचार करने के पश्चात तथा ऐसी जांच, यदि कोई हो जो आवश्यक हो, करने के पश्चात राज्य शासन अन्य अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में मण्डी स्थापित कर सकेगी और इस प्रकार स्थापित की गई मण्डी ऐसे नाम से जानी जायेगी, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।
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