section 9
सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter III FUNCTIONS OF THE COMMISSION
Statutory text
9. (1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेंगे : परन्तु आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उसी हैसियत में (पद पर) पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे.
- (2) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसे होंगे, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए : परन्तु सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात् उनके लिये अलाभप्रद फेरफार (परिवर्तन) नहीं किया जायेगा.
- (3) प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जैसा कि विहित किया जाए, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा.
- (4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य-- (क) शासन को लिखित में सूचना देकर जो तीन माह से कम न हो, अपना पद त्याग सकेगा ; (ख) धारा 10 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा.
- (5) किसी सदस्य के उपधारा (4) के अंतर्गत सदस्य न रहने पर, वह आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति के मामले में किसी भी रीति से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा.
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