section 23
आयोग का लेखा और लेखा-परीक्षा
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter V GRANTS, FUND, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT
Statutory text
आयोग का लेखा और लेखा-परीक्षा. 23. (1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित करेगा और वार्षिक लेखा विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक के परामर्श से शासन द्वारा विहित किया जाए.
- (2) आयोग के लेखाओं की, छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, लेखा-परीक्षा की जायेगी और ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय, आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को संदेय होंगे.
- (3) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक तथा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी लेखा-परीक्षा के संबंध में वैसे ही अधिकार एवं विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक को शासकीय लेखाओं के लेखा-परीक्षा के संबंध में साधारणतः प्राप्त होते हैं, और विशिष्टतः आयोग की बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागज-पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
- (4) छत्तीसगढ़ के महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग के लेखे, उन पर लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से शासन को अग्रेषित किये जायेंगे और शासन, उसके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशीघ्र इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष वैसे ही (यथावत्) रखे जाने हेतु कार्य करेगा.
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