section 5
आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिये चयन समिति का गठन
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter II CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION
Statutory text
5. (1) शासन, आयोग के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें समाविष्ट होंगे:-
- (2) शासन, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या उसके हटाए जाने के कारण हुई किसी रिक्ति की तारीख से एक माह के भीतर रिक्ति को भरने के लिये चयन समिति को संदर्भित करेगा.
- (3) चयन समिति, अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन को, उसे संदर्भित किये जाने की तारीख से तीन माह के भीतर, अंतिम रूप देगी.
- (4) चयन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिये तीन नामों के एक पैनल की अनुशंसा करेगी.
- (5) चयन समिति, आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये किसी व्यक्ति की अनुशंसा करने से पूर्व अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में, यथास्थिति, उसके कृत्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है.
- (6) अध्यक्ष या अन्य सदस्य की नियुक्ति, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है.
Study data processing for this section.
PDF: pending for this language.