section 14
आयोग की शक्तियां
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011Chapter IV PROCEEDINGS AND POWERS OF THE COMMISSION
14. (1) आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित विषयों के संबंध में ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :- (क) किसी व्यक्ति को समन करना या उसको हाजिर कराना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना ; (ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण ; (ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ; (घ) किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना; (ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना; (च) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; (छ) ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.
- (2) आयोग को आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या विषय में, ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्तियां होंगी, जिसे वह उचित समझे.
- (3) आयोग, अपने समक्ष कार्यवाहियों में उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे.
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