section 7
सलाहकार समिति
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter III FUNCTIONS OF THE COMMISSION
Statutory text
7. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, प्रवृत्त करते हुए, एक समिति स्थापित करेगा जिसे राज्य सलाहकार समिति कहा जायेगा.
- (2) राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित नौ हित-समूहों के प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि समाविष्ट होंगे- (एक) वाणिज्य (दो) उद्योग (तीन) परिवहन (चार) बिल्डर (भवन निर्माता), (पांच) वरिष्ठ नागरिक (को), (छः) महिला (सात) नगरीय विकास में सम्मिलित गैर-शासकीय संगठन (आठ) नगरीय विकास में सम्मिलित शैक्षणिक तथा शोध संस्थायें (नौ) विज्ञापन एजेंसी.
- (3) आयोग का अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, और आयोग के सदस्य तथा शासन के गृह (हाउसिंग), पर्यावरण, नगरीय विकास एवं प्रशासन के प्रभारी सचिव या उनका प्रतिनिधि जो उप सचिव से निम्न स्तर के न हो, समिति के पदेन सदस्य होंगे.
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