section 4
आयोग के अध्यक्ष, और सदस्यों की नियुक्ति के लिये अर्हताएं
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter II CHHATTISGARH MUNICIPAL REVENUE REGULATORY COMMISSION
Statutory text
4. (1) आयोग का अध्यक्ष और सदस्य ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, जो राज्य सरकार के सचिव से निम्न स्तर के नहीं होंगे और जो योग्य, सत्यनिष्ठ और ख्याति प्राप्त व्यक्ति हों तथा जिन्हें नगरीय विकास का पर्याप्त ज्ञान हो एवं जिन्होंने इनसे संबंधित समस्याओं का निपटान करने की क्षमता दर्शित की हो.
- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन, ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त व्यक्ति जो उच्चतर न्यायिक सेवा से संबंधित जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर का न हो, को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगा : परन्तु यदि नियुक्ति हेतु चिन्हांकित न्यायाधीश, सेवारत हो, तो इस उपधारा के अधीन नियुक्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.
- (3) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी आयु नियुक्ति की तिथि को पैंसठ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.
- (4) आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा.
- (5) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा.
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