section 10
सदस्य का हटाया जाना
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter III FUNCTIONS OF THE COMMISSION
Statutory text
10. (1) किसी सदस्य को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही पद से हटाया जायेगा, अन्यथा नहीं.
- (2) शासन, आदेश द्वारा, किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि वह, (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो; (ख) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जो शासन की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित हो; (ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया हो, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; (ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; (च) साबित कदाचार का दोषी रहा है. परन्तु कोई भी सदस्य, खण्ड (घ), (ङ) और (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर, अपने पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा, जब तक कि जांच की ऐसी प्रक्रिया न अपनाई गई हो जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये तथा जांच प्राधिकरण ने यह रिपोर्ट न की हो कि ऐसे सदस्य को ऐसे आधार या आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए.
- (3) शासन, जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, आयोग के किसी सदस्य को निलंबित कर सकेगा जिसके संबंध में जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष को, उपधारा (2) के अधीन निर्देशित किया गया है, जब तक कि शासन ऐसे निर्देश पर जांच प्राधिकरण के अध्यक्ष के रिपोर्ट की प्राप्ति के आधार पर आदेश पारित न करें.
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