section 22
शासन द्वारा निधि की स्थापना
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter V GRANTS, FUND, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORT
Statutory text
22. (1) एक निधि का गठन किया जायेगा जिसे राज्य नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :- (क) धारा 21 के अधीन शासन द्वारा आयोग को दिया गया कोई अनुदान और उधार. (ख) इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त की गई सभी फीसें. (ग) आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो शासन द्वारा विनिश्चित किये जाएं, प्राप्त सभी राशियां.
- (2) निधि निम्नलिखित को पूरा करने के लिये उपयोजित की जायेगी :- (क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक. (ख) धारा 6 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग के व्यय. (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों पर और प्रयोजनों के लिये व्यय.
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