section 12
आयोग की कार्यवाहियां
The Chhattisgarh Nagarpalik Rajaswa (Viniyamak Aayog ki Sthapna) Adhiniyam, 2011General201127 sections6 chapters
Chapter IV PROCEEDINGS AND POWERS OF THE COMMISSION
Statutory text
- (1) आयोग, मुख्यालय या ऐसे अन्य स्थान में, ऐसे समय पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देशित करे, और अपने बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें उनके अधिवेशनों में गणपूर्ति भी सम्मिलित है) जो कि विनिर्दिष्ट किये जाएं.
- (2) अध्यक्ष, या यदि वह आयोग के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामांकित कोई अन्य सदस्य, और ऐसे नामांकित किये जाने के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं हो, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से चुना गया कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा.
- (3) ऐसे सभी प्रश्नों का जो आयोग के किसी अधिवेशन के समक्ष आयें, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जायेगा और बराबर मत होने की स्थिति में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीयक या निर्णायक मत होगा.
- (4) उपधारा (3) में जैसा कि उपबंधित है के अन्यथा, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा.
- (5) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय, आयोग के सचिव या किसी अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो, के द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे.
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